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भदोही में लूट की घटना: सेल्समैन लूटकांड के दो आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज
Thu, 26 Nov 2020 02:26 PM IST
गीतार्जुन गौतम
अमर उजाला नेटवर्क, भदोही
अमर उजाला नेटवर्क, भदोही
Published by: गीतार्जुन गौतम
Updated Thu, 26 Nov 2020 02:26 PM IST
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- फोटो : google
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले में अपर जिला सत्र न्यायालय फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय की अदालत ने शराब की दुकानों से कैश कलेक्शन करके उसके मैनेजर के साथ घर जाते समय लूटपाट के आरोपियों की जमानत याचिका निरस्त करने का आदेश सुनाया।
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मिर्जापुर जिले के चील्ह थाना क्षेत्र के पटेहरा गांव निवासी शेषमणि उपाध्याय नारेपार, चंदापुर, जंगीगंज, गांधी, खमरिया आज की दुकानों का मैनेजर था। गत दो नवंबर को शाम पांच बजे दुकानों का पैसा इकट्ठे कर वह अपनी मोटरसाइकिल से घर जा रहा था।
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तभी सीतामढ़ी की तरफ से हनुमान कुटिया मंदिर के पास तीन युवक बाइक से आए और उसको धक्का मार दिया। इससे वह अपनी मोटरसाइकिल से गिर गया और उसके बैग में रखे डेढ़ लाख रुपये लूटकर अपराधी वहां से फरार हो गए।
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इस सनसनीखेज वारदात का कुछ दिन बाद पुलिस ने खुलासा करते हुए अपराधियों की गिरफ्तारी की। इनमें से आरोपी नितेश कुमार उर्फ फिरंगी मिश्रा और आशीष सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों के बहस और तर्कों को सुनने के बाद न्यायाधीश आलोक कुमार यादव की अदालत ने दोनों आरोपियों की जमानत याचिका निरस्त करने का आदेश सुनाया। अभियोजन पक्ष से बहस करी शासकीय अधिवक्ता पंकज तिवारी ने की।