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Varanasi News: चार साल की बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को उम्रकैद, 4 माह पहले वारदात को दिया था अंजाम

Fri, 30 Sep 2022 07:10 PM IST
उत्पल कांत न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी Published by: उत्पल कांत Updated Fri, 30 Sep 2022 07:10 PM IST
सार

चार माह पहले राजस्थान की रहने वाली महिला अपने चार साल की बच्ची के साथ वाराणसी स्थित अपने मायके आयी थी। 15 मई की रात पड़ोसी युवक ने ही बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। मामले में कोर्ट ने दोषी को  उम्रकैद की सजा सुनाई। 

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Life imprisonment for raping four years old girl in varanasi crime was executed
विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) अनुतोष कुमार शर्मा की अदालत ने सजा सुनाई - फोटो : फाइल

विस्तार

चार साल की बच्ची से दुष्कर्म मामले में दोषी को विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) अनुतोष कुमार शर्मा की अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई। शुक्रवार को कोर्ट ने दोषी पाते हुए लक्सा रामापुरा निवासी अभियुक्त सोनू यादव पर 50 रुपये का अर्थदंड भी लगाया। संपूर्ण धनराशि बतौर क्षतिपूर्ति पीड़िता को दिए जाने का आदेश दिया। 

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विशेष लोक अभियोजक मधुकर उपाध्याय  के अनुसार राजस्थान की रहने वाली महिला अपने चार साल की बच्ची के साथ वाराणसी स्थित अपने मायके आयी थी। आरोप है कि 15 मई को रात 11 बजे वह घर पर थी और उसकी चार वर्षीय बच्ची घर पर स्थित दुकान पर खेल रही थी। इस बीच वह अपनी बच्ची का दवा लेने के लिए घर के अंदर गयी और जब कुछ देर बाद वापस आई तो उसकी बच्ची वहां नहीं थी।

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बच्ची ने सुनाई आपबीती- सोनू मामा ने गंदी-गंदी हरकतें की

इस पर वह अपनी बच्ची को आसपास खोज रही थी, तभी दुकान पर अक्सर आने वाला सोनू उसकी पुत्री को लेकर आया और बताया कि बच्ची गिर गई थी, उससे उसे चोट लगने से बचा लिया। उसके जाने के बाद उसकी बच्ची ने बताया कि सोनू मामा उसे बगल की गली में ले जाकर उसके कपड़े उतारकर उसके साथ गंदी-गंदी हरकतें की।

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किसी को बताने पर डरावनी बकरी के काट लेने की बात कहकर उसे डराया। पड़ोस के डॉक्टर के पास ले जाने पर मालूम चला कि बच्ची के साथ किसी ने गलत हरकत किया है। इस मामले में पीड़िता मां की तहरीर पर भेलूपुर थाने में अभियुक्त सोनू के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। अदालत में अभियोजन की ओर से सात गवाह परीक्षित कराए गए थे। अदालत ने गवाहों के बयान व साक्ष्यों के अवलोकन के बाद अभियुक्त को दोषी पाने पर सजा सुना दी। 

छात्रा को अगवा कर दुष्कर्म मामले में दोषी को 10 वर्ष की कड़ी कैद

विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) अनुतोष कुमार शर्मा की अदालत ने छात्रा के अपहरण और दुष्कर्म मामले में अभियुक्त ध्रुव कुमार को दोषी पाते हुए 10 वर्ष की कड़ी कैद और 60 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि से 80 फीसदी पीड़िता को क्षतिपूर्ति दी जाएगी। 

विशेष लोक अभियोजक मृदुल मयंक अस्थाना के मुताबिक बड़ागांव के थाने के इस मामले में वादी की 17 वर्षीय बहन बड़ागांव स्थित एक विद्यालय में चार जुलाई 2019 की सुबह 7 बजे घर से कक्षा 12 में प्रवेश के लिए निकली थी। शाम तक घर नहीं लौटने पर उसके मोबाइल पर फोन किया गया तब स्विच ऑफ था। खोजबीन के बाद भी नहीं पता चला तब थाने में अपहरण का मुकदमा दर्ज किया गया।

विवेचना के दौरान तीन अगस्त 2019 को पीड़िता को बरामद किया गया और 19 अगस्त 2019 को जयसिंहपुर सुल्तानपुर निवासी अभियुक्त ध्रुव को गिरफ्तार किया गया। अदालत ने 5 गवाहों के बयान और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के अवलोकन के बाद अभियुक्त को नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म का दोषी पाया और सजा सुना दी।
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