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काशी विद्यापीठ: ऑनलाइन सत्यापन के बाद शुरू होगी ऑफलाइन काउंसिलिंग, इन महत्वपूर्ण दिशा-निर्देशों का जानना है जरूरी

Wed, 06 Oct 2021 07:23 PM IST
गीतार्जुन गौतम न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी Published by: गीतार्जुन गौतम Updated Wed, 06 Oct 2021 07:23 PM IST
सार

बिना सत्यापित ऑनलाइन दस्तावेज मान्य नहीं होंगे। इसके बाद जिन अभ्यर्थियों का प्रवेश होगा उन्हें फीस जमा करने के लिए मैसेेज भेजा जाएगा।

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Kashi Vidyapeeth Offline counseling will start after online verification instructions issued by the university
महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में नये सत्र में प्रवेश के लिए ऑनलाइन दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया जारी है। इसके बाद ऑफलाइन काउंसिलिंग शुरू होगी। इस दौरीन दस्तावेज का भौतिक सत्यापन किया जाएगा। विश्वविद्यालय प्रशासन ने बुधवार को काउंसिलिंग के लिए दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। काउंसलिंग के लिए ऐसे अभ्यर्थियों को ही मैसेज भेजा जाएगा जिन्होंने दस्तावेज वेबसाइट पर अपलोड किए हैं। कुलसचिव डॉ. सुनीता पांडेय ने बताया कि सत्यापन के लिए मूल प्रमाणपत्र और एक सेट छाया प्रति लेकर निर्धारित तिथि को काउंसिलिंग सेंटर पर पहुंचना है।

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काउंसिलिंग के लिए सूची भी जारी कर दी है। ऑनलाइन प्रमाणपत्र सत्यापन के लिए यदि अभ्यर्थी ने अर्हकारी परीक्षा की ऑनलाइन प्रति अपलोड की है तो भौतिक काउंसिलिंग के समय उन्हें इसे प्रिंट करवाकर प्रधानाचार्य से सत्यापित कराकर लाना होगा।  बिना सत्यापित ऑनलाइन दस्तावेज मान्य नहीं होंगे। इसके बाद जिन अभ्यर्थियों का प्रवेश होगा उन्हें फीस जमा करने के लिए मैसेेज भेजा जाएगा। तय तारीख के भीतर शुल्क जमा नहीं करने पर प्रवेश रद्द हो सकता है। जनसंपर्क अधिकारी डॉ. नवरत्न सिंह ने बताया कि सभी पाठ्यक्रमों में तय सीट से दोगुने अभ्यर्थियों को ऑफलाइन काउंसिलिंग के लिए संदेश भेजा जाएगा। 

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इन बातों का भी रखें ध्यान

  • आरक्षण का लाभ उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी को मिलेगा। 
  • ओबीसी अभ्यर्थियों का जाति प्रमाणपत्र 01 अगस्त, 2018 के पहले का नहीं होना चाहिए।
  • ईडब्ल्यूएस श्रेणी का लाभ उन्हें मिलेगा जो 2021-22 के लिए प्रमाणपत्र जमा करेंगे।
  • विवाहित महिला को जाति प्रमाणपत्र पिता की जाति के अनुसार और आय व निवास प्रमाणपत्र पति के नाम का प्रस्तुत करना होगा (आरक्षित वर्ग के लिए)।
  • ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र में क्लेम किए गए भारांक तथा आरक्षण से संबंधित भौतिक प्रमाण पत्रों में विसंगति पाए जाने पर लाभ नहीं मिलेगा। 
  • प्रवेश शुल्क रसीद के साथ प्रवेश अनुमति पत्र की विश्वविद्यालय प्रति मूल प्रमाण पत्रों की दो प्रति के साथ संबंधित संकाय/ विभाग/ संस्थान में तथा कुलानुशासक प्रपत्र का आवेदन पत्र कुलानुशासक कार्यालय में अवश्य जमा करना होगा।
  • प्रवेश अनुमति पत्र के साथ स्नातक के प्रवेशार्थियों को टीसी तथा स्नातकोतर के प्रवेशार्थियों को माइग्रेशन प्रमाण पत्र और एंटी रैगिंग वचन-पत्र संबंधित संकाय/ विभाग/ संस्थान में जमा करना होगा।
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