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कोर्ट की खबरें: सामूहिक दुष्कर्म के मामले में हुई सुनवाई, गंगा में नाव पर नॉनवेज पार्टी केस में पांच को जमानत

Thu, 25 Jun 2026 10:59 AM IST
Pragati Chand अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी। Published by: Pragati Chand Updated Thu, 25 Jun 2026 10:59 AM IST
सार

Varanasi News: आईआईटी बीएचयू में सामूहिक दुष्कर्म के मामले में दूसरे विवेचक से जिरह हुई। वहीं अगली सुनवाई के लिए 1 जुलाई की तिथि निर्धारित की है।

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IIT-BHU samuhik dushkarm case hearing and five accused granted bail in non-veg party case in Ganga at Varanasi
court - फोटो : X/fazenda_dom_pedro

विस्तार

आईआईटी बीएचयू की छात्रा के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म मामले में बुधवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट (प्रथम) के न्यायाधीश कुलदीप सिंह की अदालत में सुनवाई हुई। मामले के दूसरे विवेचक शिवाकांत मिश्रा की गवाही के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने आरोपी कुणाल पांडेय और सक्षम पटेल की ओर से जिरह की। जिरह पूरी नहीं हो सकी, जिसके चलते अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 1 जुलाई की तिथि निर्धारित की है।

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अभियोजन के अनुसार, 2 नवंबर 2023 की रात बीएचयू परिसर में आईआईटी की एक छात्रा के साथ बाइक सवार तीन युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म किया था। पीड़िता की तहरीर पर लंका थाने में प्राथमिकी दर्ज हुई। विवेचना के दौरान कुणाल पांडेय, आनंद चौहान उर्फ अभिषेक और सक्षम पटेल के नाम प्रकाश में आने पर उन्हें आरोपी बनाया गया। 

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गंगा में नाव पर नॉनवेज पार्टी मामले में गिरफ्तार पांच आरोपियों को जमानत
गंगा में नाव पर नॉनवेज पार्टी करने और शराब के सेवन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद गिरफ्तार पांच आरोपियों सूजाबाद पड़ाव, रामनगर निवासी दीपक कुमार, नाव चालक अजय साहनी, डोमरी निवासी अरुण कुमार साहनी, अनुराग निषाद और बंधा रोड, सूजाबाद निवासी राहुल साहनी को अदालत से जमानत मिल गई है। कार्यपालक मजिस्ट्रेट/सहायक पुलिस आयुक्त तृतीय की अदालत ने आरोपियों को 20-20 हजार रुपये की दो-दो जमानतें और निजी बंधपत्र पर रिहा करने का आदेश दिया। 

पार्टी का वीडियो सोमवार देर शाम सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। वीडियो सामने आने के बाद श्रद्धालुओं में नाराजगी फैल गई। पुलिस की सर्विलांस टीम ने वीडियो की जांच कर लोगों की पहचान की और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। नाव को भी पुलिस ने सीज कर दिया था। 

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सहायक पुलिस आयुक्त डॉ. अतुल अंजान त्रिपाठी के अनुसार जांच में पता चला कि वायरल वीडियो छह महीने पुराना था और मानमंदिर घाट क्षेत्र में बनाया गया था। पहचान होने के बाद सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया था। 16 मार्च को भी गंगा में इसी तरह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। उस मामले में कोतवाली पुलिस ने 17 मार्च को 14 युवकों को गिरफ्तार किया था। आरोपियों को उच्च न्यायालय से जमानत मिल गई थी।  
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