फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   If repairs are not manipulating the heritage originality

धरोहरों की मरम्मत तो हो पर मौलिकता से छेड़छाड़ नहीं

Fri, 29 Apr 2016 01:59 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, वाराणसी
ब्यूरो/अमर उजाला, वाराणसी Updated Fri, 29 Apr 2016 01:59 AM IST
विज्ञापन
वाराणसी के गंगा घाटों पर स्थित ऐतिहासिक इमारतों के मरम्मत पर लगी रोक हाईकोर्ट ने उठा ली है। कोर्ट ने जर्जर भवनों की मरम्मत और पुनर्निर्माण की मांग को सशर्त अनुमति देते हुए कहा है कि भवनों का मौलिक और ऐतिहासिक स्वरूप परिवर्तित नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने नए भवनों के निर्माण पर रोक का आदेश जारी रखा है। बता दें कि उच्च न्यायालय के इस आदेश से गंगा तट के दो सौ मीटर के दायरे के जर्जर इमारतों की मरम्मत का रास्ता साफ होगा। साथ ही, जो घाट क्षतिग्रस्त हैं उनकी भी मरम्मत की जा सकेगी।
विज्ञापन



कौटिल्य सोसाइटी की जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही मुख्य न्यायमूर्ति डॉ. डीवाई चंद्रचूड और न्यायमूर्ति दिलीप गुप्ता की खंडपीठ ने इलाहाबाद-हल्दिया जलमार्ग के लिए रामनगर में जेटी के निर्माण की इजाजत दे दी है। याचिका में राज्य सरकार ने अर्जी दाखिल कर पांच नए घाट बनाने और पुराने घाटों की मरम्मत की अनुमति मांगी थी। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में दस सदस्यों की समिति गठित है। सरकार अपना प्रस्ताव कमेटी के समक्ष रखे और कमेटी 15 दिन के भीतर बैठक घाटों की मरम्मत के बारे में अनुमति देने पर निर्णय ले। नए घाटों के निर्माण पर कमेटी जो भी निर्णय लेती है, उसकी रिपोर्ट हाईकोर्ट में सौंपनी होगी।
विज्ञापन



मुख्य स्थायी अधिवक्ता रमेश उपाध्याय ने कोर्ट को बताया कि घाटों पर स्थित पुराने भवन बेहद जर्जर हो चुके हैं। उनकी मरम्मत न होने से गिरने का खतरा है, जिससे दुघर्टना हो सकती है। वीडीए ने ऐसे भवनों का बिना नक्शा पास कराए मरम्मत की स्वीकृति देने संबंधी प्रस्ताव को शासन ने अनुमति दे दी है। कोर्ट ने कहा कि भवनों की वास्तुकला और प्राचीन स्वरूप बरकरार रखते हुए ही मरम्मत की जा सकती है। नया निर्माण नहीं किया जाएगा। मरम्मत की निगरानी वीडीए करेगा। न्यायमित्र मनीष गोयल ने कोर्ट के आदेश अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिपोर्ट में अस्सी नदी पर अतिक्रमण का भी जिक्र किया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed