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Varanasi News: आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में पति को सात साल की सजा

Thu, 28 May 2026 01:00 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 28 May 2026 01:00 AM IST
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Husband sentenced to seven years in jail for abetting suicide
वाराणसी। अपर जिला जज (प्रथम) संध्या श्रीवास्तव की अदालत ने दहेज प्रताड़ना से तंग आकर पत्नी के आत्महत्या के मामले में पति मो. दानिश खां को दोषी करार देते हुए सात साल की कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर एक महीने अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अभियोजन के अनुसार, लक्सा थाना क्षेत्र के रामापुरा नई बस्ती निवासी मकबूल की पुत्री सलमा उर्फ सोनी का निकाह 19 फरवरी 2011 को लोहता थाना क्षेत्र के महतवाना रहीमपुर निवासी इकबाल खां के पुत्र मो. दानिश से हुआ था। शादी के बाद दहेज में 50 हजार रुपये और मोटरसाइकिल की मांग को लेकर पति दानिश, सास मुस्तरी बेगम और ननद रुबी उसे लगातार प्रताड़ित करते थे। परेशान होकर सलमा ने 21 जुलाई 2014 की सुबह साढ़े छह बजे खुद को आग लगा ली। गंभीर रूप से झुलसी सलमा को मंडलीय अस्पताल कबीरचौरा में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। विवेचना पूरी होने के बाद लोहता पुलिस ने 18 अक्तूबर 2018 को अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था। सुनवाई के दौरान साक्ष्य के अभाव में अदालत ने सास मुस्तरी बेगम और ननद रुबी को दोषमुक्त कर दिया, जबकि ससुर इकबाल खां की मृत्यु हो चुकी थी। ब्यूरो
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