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नई व्यवस्था: वाराणसी में हॉस्टल और निजी कोचिंग संस्थानों को भी लेना होगा लाइसेंस, छात्र संख्या के हिसाब से लें
Wed, 26 Mar 2025 10:56 AM IST
प्रगति चंद
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।
Published by: प्रगति चंद
Updated Wed, 26 Mar 2025 10:56 AM IST
सार
Varanasi News: वाराणसी में अब हॉस्टल और निजी कोचिंग संस्थान चलाने वालों को भी लाइसेंस लेना होगा। नगर निगम द्वारा बनाई गई उपविधि के तरत छात्र संख्या के हिसाब से संस्तानों से कर लिया जाएगा। लाइसेंस न लेने पर जुर्माने का भी प्रावधान है।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : Adobe Stock
विस्तार
वाराणसी नगर निगम की ओर से बनाई गई उपविधि के तहत हॉस्टल और निजी कोचिंग संस्थान चलाने वालों को भी कर के दायरे में लाया गया है। एक अप्रैल से इनसे कर लिया जाएगा। छात्र संख्या के हिसाब से कर का निर्धारण किया गया है। इसे हाल ही में नगर निगम सदन से पास कराया गया है।
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शहर में 5000 से अधिक है हॉस्टल और कोचिंग चलाने वालों की संख्या
शहर में हॉस्टल और कोचिंग चलाने वालों की संख्या 5000 से अधिक है। ज्यादातर लोग घरों में रहते हैं और ऊपरी मंजिल या निचली मंजिल पर कोचिंग और हॉस्टल चला रहे हैं। इसके बावजूद ये कोई कर नगर निगम में जमा नहीं कर रहे हैं। इसलिए अब हॉस्टल और कोचिंग चलाने वालों को नगर निगम से लाइसेंस लेना होगा। इसके एवज में उन्हें लाइसेंस शुल्क जमा करना होगा।
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इतना देना होगा कर
50 छात्रों तक छह हजार रुपये प्रतिवर्ष, 50 से 100 छात्र संख्या पर 10 हजार रुपये प्रतिवर्ष और 100 छात्रों से अधिक संख्या होने पर 15 हजार रुपये प्रतिवर्ष कर देना होगा। हॉस्टल और कोचिंग चलाने वालों को दो महीने का मौका दिया गया है। एक अप्रैल से 31 मई के बीच उन्हें लाइसेंस लेना होगा।
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लाइसेंस नहीं लेने पर होगी कार्रवाई
इस तारीख के बाद कोई लाइसेंस शुल्क जमा करेगा तो उस पर उससे 50 प्रतिशत विलंब शुल्क लिया जाएगा। यदि कोई संचालक नगर निगम से लाइसेंस नहीं लेता है तो उस पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही एक जून से 20 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना वसूल किया जाएगा।