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Varanasi News : हॉस्टल और निजी कोचिंग चलाने वाले पढ़ लें ये खबर, नगर निगम का लेना होगा लाइसेंस

Wed, 26 Mar 2025 04:11 AM IST
नितीश कुमार पांडेय अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी Published by: नितीश कुमार पांडेय Updated Wed, 26 Mar 2025 04:11 AM IST
सार

नगर निगम ने उपविधि बनाई है और अब हॉस्टल और निजी कोचिंग चलाने वालों से छात्र संख्या के हिसाब से कर लिया जाएगा। बता दें कि एक अप्रैल से ये नियम पूरी तरह से प्रभावी होगा।
 

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नगर निगम वाराणसी। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

नगर निगम की ओर से बनाई गई उपविधि के तहत हॉस्टल और निजी कोचिंग संस्थान चलाने वालों को भी कर के दायरे में लाया गया है। एक अप्रैल से इनसे कर लिया जाएगा। छात्र संख्या के हिसाब से कर का निर्धारण किया गया है। इसे हाल ही में नगर निगम सदन से पास कराया गया है।

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शहर में हॉस्टल और कोचिंग चलाने वालों की संख्या 5000 से अधिक है। ज्यादातर लोग घरों में रहते हैं और ऊपरी मंजिल या निचली मंजिल पर कोचिंग और हॉस्टल चला रहे हैं। इसके बावजूद ये कोई कर नगर निगम में जमा नहीं कर रहे हैं। इसलिए अब हॉस्टल और कोचिंग चलाने वालों को नगर निगम से लाइसेंस लेना होगा।
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इसके एवज में उन्हें लाइसेंस शुल्क जमा करना होगा। 50 छात्रों तक छह हजार रुपये प्रतिवर्ष, 50 से 100 छात्र संख्या पर 10 हजार रुपये प्रतिवर्ष और 100 छात्रों से अधिक संख्या होने पर 15 हजार रुपये प्रतिवर्ष कर देना होगा। हॉस्टल और कोचिंग चलाने वालों को दो महीने का मौका दिया गया है।
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एक अप्रैल से 31 मई के बीच उन्हें लाइसेंस लेना होगा। इस तारीख के बाद कोई लाइसेंस शुल्क जमा करेगा तो उस पर उससे 50 प्रतिशत विलंब शुल्क लिया जाएगा। यदि कोई संचालक नगर निगम से लाइसेंस नहीं लेता है तो उस पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही एक जून से 20 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना वसूल किया जाएगा।

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