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ज्ञानवापी के दो मामलों पर सुनवाई आज: आदि विश्वेश्वर और अखिलेश-ओवैसी पर मुकदमा दर्ज करने की मांग पर हेयरिंग

Sat, 15 Oct 2022 09:53 AM IST
किरन रौतेला न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी Published by: किरन रौतेला Updated Sat, 15 Oct 2022 09:53 AM IST
सार

वाराणसी के दो अलग-अलग कोर्ट में आज दो मामलों पर सुनवाई होगी। पहला केस भगवान श्री आदि विश्वेश्वर मामले पर है। इस केस में ज्ञानवापी परिसर हिंदुओं को सौंपने की मांग की गई है। वहीं दूसरा अखिलेश-ओवैसी पर मुकदमा दर्ज करने की मांग पर है।

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Hearing on two cases of Gyanvapi today case against Adi Vishweshwar and Akhilesh Owaisi
ज्ञानवापी मस्जिद, काशी विश्वनाथ मंदिर। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

ज्ञानवापी मस्जिद के दो मामलों पर आज वाराणसी के दो अलग-अलग कोर्ट में सुनवाई होगी। पहला केस भगवान श्री आदि विश्वेश्वर मामले का है वहीं दूसरा अखिलेश-ओवैसी पर मुकदमा दर्ज करने की मांग पर है। श्री आदि विश्वेश्वर केस की सुनवाई सिविल जज सीनियर डिवीजन महेंद्र प्रसाद पांडेय की फास्ट ट्रैक में होगी। बता दें कि इस केस में  ज्ञानवापी परिसर हिंदुओं को सौंपने की मांग की गई है।
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वहीं दूसरा केस ज्ञानवापी प्रकरण पर अखिलेश-ओवैसी द्वारा भड़काऊ बयान देने पर है जिसमें दोनों पर मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई है।
 

Hearing on two cases of Gyanvapi today case against Adi Vishweshwar and Akhilesh Owaisi
असदुद्दीन ओवैसी - फोटो : ANI
क्या है अखिलेश-ओवैसी के भड़काऊ बयान वाला मामला ? 
ज्ञानवापी परिसर में 16 मई को कोर्ट कमिश्नर की कार्यवाही के दौरान शिवलिंग मिलने के दावे के बाद सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद ओवैसी पर हिंदुओं की धार्मिक भावना आहत करने वाला बयान देने का आरोप लगा था। इस मामले में अधिवक्ता हरिशंकर पांडेय की ओर से अदालत में प्रार्थना पत्र दिया गया। 
कहा गया कि वजूखाने में जाकर हाथ-पैर धोना और शिवलिंग वाली जगह पर गंदा पानी जाना आस्था पर कुठाराघात है। यह भी कहा गया कि शिवलिंग को फव्वारा कहकर विद्वेष फैलाने का प्रयास किया गया। अखिलेश यादव ने पीपल के पेड़ के नीचे पत्थर रखने संबंधी बयान देकर लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत किया। असदुद्दीन ओवैसी व उनके भाई ने हिंदुओं के धार्मिक मामलों पर और स्वयंभू लार्ड विश्वेश्वर के खिलाफ लगातार अपमानजनक बातें कीं।
इस मामले में पुलिस आयुक्त को तहरीर देकर मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई। मुकदमा दर्ज नहीं होने पर अदालत में वाद दायर किया गया। आरोप लगाया गया कि पूरे मामले पर साजिश में अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी, शहर काजी, शहर के उलेमा आदि शामिल हैं।
न्यायालय में दायर वाद में ओवैसी और अखिलेश यादव सहित सात नामजद और 2000 अज्ञात के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में मुकदमा दर्ज कर विवेचना की मांग की गई है।  
 
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