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Varanasi News: राहुल गांधी के खिलाफ लंबित निगरानी अर्जी पर सुनवाई, भारत में सिक्खों को लेकर बयान का मामला

Thu, 15 May 2025 10:36 PM IST
नितीश कुमार पांडेय अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी Published by: नितीश कुमार पांडेय Updated Thu, 15 May 2025 10:36 PM IST
सार

 राहुल गांधी के खिलाफ लंबित निगरानी अर्जी पर सुनवाई हुई और उनके पक्ष से अधिवक्ता ने आपत्ति दाखिल किया। बता दें कि भारत में सिक्खों को लेकर दिए गए बयान को लेकर याचिका डाली गई थी।
 

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Hearing on pending monitoring petition against Rahul Gandhi matter of statement about Sikhs in India
कांग्रेस नेता राहुल गांधी - फोटो : ANI

विस्तार

 गत सितंबर माह में अमेरिका यात्रा के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा भारत में सिक्खों को लेकर दिए गए बयान को लेकर अदालत में लंबित निगरानी अर्जी पर बृहस्पतिवार को सुनवाई हुई। विशेष न्यायाधीश (एमपी/एमएलए कोर्ट) की अदालत में विचाराधीन इस मामले में राहुल गांधी की ओर से उनके अधिवक्ता अनुज यादव ने निगरानीकर्ता के कथन के खिलाफ आपत्ति दाखिल की गई।

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उसकी कॉपी निगरानीकर्ता के अधिवक्ता को रिसीव कराई। साथ ही इस मामले में सुनवाई के लिए कोई अन्य तिथि नियत करने की अपील की। जिस पर अदालत ने इस मामले में सुनवाई के लिए अगली तिथि 23 मई मुकर्रर कर दी है। 
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बता दें कि गत माह सितम्बर में राहुल गांधी ने अमेरिका में भड़काऊ बयान देते हुए कहा था कि भारत में सिक्खों के लिए माहौल अच्छा नहीं है क्या एक सिक्ख के रूप में पगड़ी बांधने कड़ा पहनने और गुरुद्वारा जाने की अनुमति मिलेगी।
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इस बयान को तिलमापुर सारनाथ के नागेश्वर मिश्र ने देश में गृह युद्ध भड़काने की साज़िश करार देते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट (द्वितीय) के अदालत में वाद दाखिल किया था। न्यायिक मजिस्ट्रेट (द्वितीय) ज्योति ने राहुल गांधी के खिलाफ दाखिल वाद के एमपी-एमएलए से संबंधित होने के कारण सुनवाई के लिए इसे संबंधित न्यायालय में स्थानांतरित करने के लिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को आवेदन भेजा था।


जहां सुनवाई के बाद अदालत ने वाद को खारिज कर दिया था। लोअर कोर्ट के आदेश के खिलाफ वादी ने सत्र न्यायालय में निगरानी अर्जी दाखिल किया था। इसी मामले में राहुल गांधी की ओर से आपत्ति दाखिल कर मुकदमे को निरस्त करने की अदालत से अपील की गई।

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