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Varanasi News: मुकदमे का मांग पर सुनवाई पूरी, 15 नवंबर को आएगा आदेश

Tue, 07 Nov 2023 01:20 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 07 Nov 2023 01:20 AM IST
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Hearing of the case completed on demand, order will come on 15th November
ज्ञानवापी परिसर में अधिवक्ता आयुक्त के सर्वे के दौरान मिली शिवलिंग जैसी आकृति को क्षतिग्रस्त करने के मामले में अज्ञात लोगो के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग संबंधी प्रार्थना पत्र पर स्पेशल सीजेएम शिखा यादव की अदालत में सोमवार को बहस पूरी हो गई। अदालत ने इस मामले में आदेश के लिए 15 नवंबर की तिथि नियत की है।
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बजरडीहा, भेलूपुर के विवेक सोनी और चितईपुर के जयध्वज श्रीवास्तव की तरफ से अदालत में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा - 156 (3) के तहत प्रार्थना पत्र दिया गया। दोनों के अधिवक्ता देशरत्न श्रीवास्तव और नित्यानंद राय ने कोर्ट को बताया कि द्वादश ज्योतिर्लिंग में प्रमुख विश्वनाथ मंदिर अनादि काल से काशी में स्थित है। ज्योतिर्लिंग की स्थापना प्राण प्रतिष्ठा के बाद की गई थी। ज्योतिर्लिंग जीवित स्वरूप है और उसका कभी विध्वंश नहीं हुआ है। मात्र मंदिर के स्वरूप को क्षतिग्रस्त किया गया था। उसके मलबे से ही कथित मस्जिद के भवन का स्वरूप बनाया गया। हर स्थिति में ज्योतिर्लिंग अपने स्थान पर कायम रहा है। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग को नुकसान पहुंचाकर हिंदुओं की भावना भड़काई गई। शिवलिंग के ऊपरी भाग में सीमेंटनुमा पदार्थ जमाकर ड्रिलिंग मशीन से छेद कर फव्वारा का रूप देने का प्रयास किया गया। संवाद
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