फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   Gyanvapi masjid survey Case Civil court submits report to district judge hearing to be held on 23rd may

Gyanvapi Case: ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सिविल कोर्ट ने जिला जज को सौंपी पत्रावली, 23 को होनी है सुनवाई

Sat, 21 May 2022 06:09 PM IST
उत्पल कांत न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी Published by: उत्पल कांत Updated Sat, 21 May 2022 06:09 PM IST
सार

ज्ञानवापी मस्जिद मामले में वाराणसी सिविल कोर्ट ने जिला जज को पत्रावली, सौंप दी है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को ज्ञानवापी मस्जिद मामले की कार्यवाही सिविल जज से वाराणसी के जिला जज को ट्रांसफर की थी।

विज्ञापन
Gyanvapi masjid survey Case Civil court submits report to district judge hearing to be held on 23rd may
ज्ञानवापी परिसर में सर्वे का काम पूरा - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले की पत्रावली (मुकदमे से संबंधित सभी दस्तावेज)  शनिवार को सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत से स्थानांतरित होकर जिला जज डॉ अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में चली गई। इस मामले में जिला जज की अदालत में 23 जून को सुनवाई होनी है।

विज्ञापन


साथ ही वादी पक्ष, डीजीसी सिविल के आवेदन और अंजुमन इंतजमिया मसाजिद कमेटी की आपत्ति पर भी सुनवाई होनी है। जिसमें मस्जिद के पास वजू खाने के पास बरामद मछलियों के संरक्षित और सुरक्षित रखने पर आदेश होना है। जिला जज की अदालत में यह भी तय होना है कि इस मामले में विशेष उपासना स्थल विधेयक लागू होगा या नहीं।
विज्ञापन


अब सभी सभी की निगाहें जिला जज की अदालत में होने वाली सुनवाई पर जा टिकी है। सोमवार (23 मई) को सुनवाई होगी। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले  की कार्यवाही सिविल जज से वाराणसी के जिला जज को स्थानांतरित की थी।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed