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Gyanvapi Case: ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सिविल कोर्ट ने जिला जज को सौंपी पत्रावली, 23 को होनी है सुनवाई
Sat, 21 May 2022 06:09 PM IST
उत्पल कांत
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
Published by: उत्पल कांत
Updated Sat, 21 May 2022 06:09 PM IST
सार
ज्ञानवापी मस्जिद मामले में वाराणसी सिविल कोर्ट ने जिला जज को पत्रावली, सौंप दी है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को ज्ञानवापी मस्जिद मामले की कार्यवाही सिविल जज से वाराणसी के जिला जज को ट्रांसफर की थी।
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ज्ञानवापी परिसर में सर्वे का काम पूरा
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले की पत्रावली (मुकदमे से संबंधित सभी दस्तावेज) शनिवार को सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत से स्थानांतरित होकर जिला जज डॉ अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में चली गई। इस मामले में जिला जज की अदालत में 23 जून को सुनवाई होनी है।
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साथ ही वादी पक्ष, डीजीसी सिविल के आवेदन और अंजुमन इंतजमिया मसाजिद कमेटी की आपत्ति पर भी सुनवाई होनी है। जिसमें मस्जिद के पास वजू खाने के पास बरामद मछलियों के संरक्षित और सुरक्षित रखने पर आदेश होना है। जिला जज की अदालत में यह भी तय होना है कि इस मामले में विशेष उपासना स्थल विधेयक लागू होगा या नहीं।
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अब सभी सभी की निगाहें जिला जज की अदालत में होने वाली सुनवाई पर जा टिकी है। सोमवार (23 मई) को सुनवाई होगी। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले की कार्यवाही सिविल जज से वाराणसी के जिला जज को स्थानांतरित की थी।
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