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ज्ञानवापी : अखिलेश-ओवैसी के प्रकरण की सुनवाई 16 नवंबर को

Sat, 07 Oct 2023 01:38 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 07 Oct 2023 01:38 AM IST
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Gyanvapi: Hearing of Akhilesh-Owaisi case on 16th November
अपर जिला जज नवम की अदालत में शुक्रवार को ज्ञानवापी स्थित वजूखाना में गंदगी और शिवलिंग जैसी आकृति को लेकर दिए गए विवादित बयान के मामले में दाखिल निगरानी अर्जी पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने विपक्षी सपा प्रमुख अखिलेश यादव और एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी समेत अन्य को आपत्ति दाखिल करने का अंतिम अवसर देते हुए अगली सुनवाई के लिए 16 नवंबर की तिथि नियत कर दी। सुनवाई के दौरान निगरानी कर्ता हरिशंकर पांडेय कोर्ट में मौजूद रहे।
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हरिशंकर पांडेय ने बतौर वादी निचली अदालत के आदेश के खिलाफ निगरानी अर्जी दाखिल की है। अर्जी में कहा गया है कि ज्ञानवापी स्थित वजूखाने में नमाजियों द्वारा गंदगी फैलाई गई। उनका दावा है कि वह स्थान हिंदू धर्म के आराध्य देव भगवान शिव का है। वहां मिली शिवलिंग की आकृति को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी सहित कुछ अन्य नेताओं ने गलत बयानबाजी कर हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाया। ऐसे में अखिलेश, ओवैसी व अन्य नेताओं के साथ ही अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी के पदाधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। निचली अदालत से यह वाद खारिज होने के बाद वादी ने सत्र न्यायालय में निगरानी याचिका दाखिल की है।
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