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Gyanvapi: ज्ञानवापी के एक और मामले में सुनवाई आज, 1993 में की गई बैरिकेडिंग हटाने का भी किया गया अनुरोध

Tue, 08 Aug 2023 04:08 AM IST
Digvijay Singh अमर उजाला ब्यूरो, वाराणसी।
अमर उजाला ब्यूरो, वाराणसी। Published by: Digvijay Singh Updated Tue, 08 Aug 2023 04:08 AM IST
सार

इस वाद में ज्ञानवापी का मालिकाना हक हिंदुओं के पक्ष में घोषित करने और उस स्थान पर भव्य मंदिर निर्माण में केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग की मांग की गई है। 

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Gyanvapi Hearing in another case of Gyanvapi today
फाइल फोटो - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

वाराणसी में सिविल जज सीनियर डिवीजन (फास्ट ट्रैक कोर्ट) की अदालत में मंगलवार को ज्ञानवापी से जुड़े ज्योतिर्लिंग आदि विश्वेश्वर की तरफ से दाखिल वाद पर सुनवाई होगी। इस वाद में ज्ञानवापी का मालिकाना हक हिंदुओं के पक्ष में घोषित करने और उस स्थान पर भव्य मंदिर निर्माण में केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग की मांग की गई है। 

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साथ ही 1993 में की गई बैरिकेडिंग को हटाने का अनुरोध किया गया है। यह वाद बड़ी पियरी निवासी अधिवक्ता अनुष्का तिवारी और इंदु तिवारी की तरफ से अधिवक्ता शिवपूजन सिंह गौतम, शरद श्रीवास्तव व हिमांशु तिवारी ने दाखिल किया है। 

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