{"_id":"6360b342ad08bb570119a075","slug":"gyanvapi-case-court-s-order-may-come-today-in-the-disputed-statement-of-akhilesh-owaisi","type":"story","status":"publish","title_hn":"Gyanvapi Case: अखिलेश और ओवैसी मामले पर सुनवाई पूरी, लिखित तर्क देने का आदेश, अगली तारीख 7 नवंबर की","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Gyanvapi Case: अखिलेश और ओवैसी मामले पर सुनवाई पूरी, लिखित तर्क देने का आदेश, अगली तारीख 7 नवंबर की
Wed, 02 Nov 2022 10:33 AM IST
किरन रौतेला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
Published by: किरन रौतेला
Updated Wed, 02 Nov 2022 10:33 AM IST
सार
ज्ञानवापी मस्जिद पर अखिलेश-ओवैसी के विवादित बयान मामले में अदालत ने मुकदमा सुनने योग्य है या नहीं इस पर लिखित तर्क प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। अब मामले में अगली सुनवाई सात नवंबर को होगी। ज्ञानवापी मामले में दोनों नेताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप है।
विज्ञापन
सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव।
- फोटो : amar ujala
विस्तार
ज्ञानवापी परिसर स्थित वजूखाने में गंदगी करने और सपा प्रमुख अखिलेश यादव, एआईएमआईएएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी पर भड़काऊ बयान को लेकर दिए गए प्रार्थना पत्र पर मंगलवार को एसीजेएम पंचम एमपी-एमएलए की अदालत में सुनवाई हुई। इसमें अदालत ने मुकदमा सुनने योग्य है या नहीं इस पर लिखित तर्क प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। अब मामले में अगली सुनवाई सात नवंबर को होगी। ज्ञानवापी मामले में दोनों नेताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप है।
बता दें कि ज्ञानवापी परिसर में मिले शिवलिंग के पास गंदगी फैलाने और उस पर बयानबाजी कर धार्मिक भावना भड़काने, नारेबाजी के मामला सुनवाई योग्य है या नहीं इस पर 18 अक्तूबर को कोर्ट का आदेश आना था। इसमें अखिलेश यादव, सांसद अससुद्दीन ओवैसी समेत शहर काजी और मौलवी पर मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई है।
ये भी पढ़ें- अखिलेश और ओवैसी पर मुकदमा दर्ज करने का मामला: कोर्ट ने आज भी नहीं दिया आदेश, अगली तारीख एक नवंबर की दी
विज्ञापन
ये है पूरा मामला
वाराणसी के रामेश्वर निवासी अधिवक्ता हरिशंकर पांडेय की ओर से दाखिल वाद में मुकदमा सुनने योग्य है या नहीं, इस पर सुनवाई पूरी हो चुकी है। उन्होंने ज्ञानवापी में वजू स्थल के पास मिले कथित शिवलिंग के पास गंदगी फैलाने और शिवलिंग को लेकर बयानबाजी कर धार्मिक भावना भड़काने, नारेबाजी के मामले में सपा प्रमुख अखिलेश यादव और एआईएमआईएम चीफ असुद्दीन ओवैसी समेत शहर काजी और मौलवी पर आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज करने की मांग की है।
विज्ञापन
बता दें कि ज्ञानवापी परिसर में मिले शिवलिंग के पास गंदगी फैलाने और उस पर बयानबाजी कर धार्मिक भावना भड़काने, नारेबाजी के मामला सुनवाई योग्य है या नहीं इस पर 18 अक्तूबर को कोर्ट का आदेश आना था। इसमें अखिलेश यादव, सांसद अससुद्दीन ओवैसी समेत शहर काजी और मौलवी पर मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई है।
विज्ञापन
ये भी पढ़ें- अखिलेश और ओवैसी पर मुकदमा दर्ज करने का मामला: कोर्ट ने आज भी नहीं दिया आदेश, अगली तारीख एक नवंबर की दी
विज्ञापन
ये है पूरा मामला
वाराणसी के रामेश्वर निवासी अधिवक्ता हरिशंकर पांडेय की ओर से दाखिल वाद में मुकदमा सुनने योग्य है या नहीं, इस पर सुनवाई पूरी हो चुकी है। उन्होंने ज्ञानवापी में वजू स्थल के पास मिले कथित शिवलिंग के पास गंदगी फैलाने और शिवलिंग को लेकर बयानबाजी कर धार्मिक भावना भड़काने, नारेबाजी के मामले में सपा प्रमुख अखिलेश यादव और एआईएमआईएम चीफ असुद्दीन ओवैसी समेत शहर काजी और मौलवी पर आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज करने की मांग की है।