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अखिलेश और ओवैसी पर मुकदमा दर्ज करने का मामला: कोर्ट ने आज भी नहीं दिया आदेश, अगली तारीख एक नवंबर की दी
Tue, 18 Oct 2022 05:17 PM IST
किरन रौतेला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
Published by: किरन रौतेला
Updated Tue, 18 Oct 2022 05:17 PM IST
सार
Gyanvapi Case: अससुद्दीन ओवैसी, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत शहर के काजी और मौलवी पर मुकदमा दर्ज करने की मांग पर कोर्ट ने आज भी अपना आदेश नहीं दिया। कोर्ट ने अगली तारीख एक नवंबर की दी।
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प्रतीकात्मक तस्वीर
- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
अखिलेश और ओवैसी पर मुकदमा दर्ज करने के मामले में मंगलवार को भी कोर्ट ने आदेश नहीं दिया। अब इस मामले में एसीजेएम पंचम एमपी एमएलए उज्ज्वल उपाध्याय की कोर्ट ने आदेश के लिए एक नवंबर की तिथि नियत कर दी है।
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बता दें कि ज्ञानवापी परिसर में मिले शिवलिंग के पास गंदगी फैलाने और उस पर बयानबाजी कर धार्मिक भावना भड़काने, नारेबाजी के मामला सुनवाई योग्य है या नहीं इस पर आज कोर्ट का आदेश आना था। सोमवार यानि 17 अक्तूबर को एसीजेएम पंचम की अदालत में आदेश नहीं आया था और कोर्ट ने 18 अक्तूबर यानि आज की तिथि निर्धारित की थी। लेकिन आज भी आदेश नहीं आ सका। इसमें अखिलेश यादव, सांसद अससुद्दीन ओवैसी समेत शहर काजी और मौलवी पर मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई है।
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वाराणसी के रामेश्वर निवासी अधिवक्ता हरिशंकर पांडेय की ओर से दाखिल वाद में मुकदमा सुनने योग्य है या नहीं, इस पर सुनवाई पूरी हो चुकी है।
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उन्होंने ज्ञानवापी में वजू स्थल के पास मिले कथित शिवलिंग के पास गंदगी फैलाने और शिवलिंग को लेकर बयानबाजी कर धार्मिक भावना भड़काने, नारेबाजी के मामले में सपा प्रमुख अखिलेश यादव और एआईएमआईएम चीफ असुद्दीन ओवैसी समेत शहर काजी और मौलवी पर आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज करने की मांग की है।