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गाजीपुर: तत्कालीन सीओ सहित 23 पुलिसकर्मियों पर मुकदमा, न्यायालय के आदेश पर चार माह बाद केस
Tue, 29 Jun 2021 10:57 PM IST
हरि User
अमर उजाला नेटवर्क, गाजीपुर
अमर उजाला नेटवर्क, गाजीपुर
Published by: हरि User
Updated Tue, 29 Jun 2021 10:57 PM IST
सार
वादी ने 2019 में प्रार्थना पत्र देकर न्यायालय को बताया था कि जमानिया के तत्कालीन सीओ ने फोन कर कहा था कि 19 मई को लोकसभा चुनाव होना है। उस दिन मतदान करने के बाद तुम बूथ पर नजर मत आना। परिणाम गंभीर होने की धमकी भी दी।
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एफआईआर की प्रतीकात्मक तस्वीर
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
न्यायालय के सख्त आदेश पर करीब चार माह बाद गाजीपुर जनपद में सुहवल पुलिस ने जमानिया के तत्कालीन सीओ कुलभूषण ओझा सहित 23 पुलिसकर्मियों पर 26 जून को मुकदमा दर्ज कर लिया। अब पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है।
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अधिवक्ता संजय कुमार राय ने बताया कि ढढनी भानमल राय के तत्कालीन प्रधान रहे धर्मेंद्र यादव उर्फ गुड्डू ने 2019 में प्रार्थना पत्र देकर न्यायालय को बताया था कि जमानिया के तत्कालीन सीओ कुलभूषण ओझा ने 18 मई 2019 की रात 12 बजे मोबाइल पर फोन कर कहा कि 19 मई को लोकसभा चुनाव होना है। उस दिन मतदान करने के बाद तुम बूथ पर नजर मत आना। परिणाम गंभीर होने की धमकी दी। इसका आडियो वायरल होने से खुन्नस खाए सीओ के साथ नगसर हाल्ट थाना प्रभारी अजीत पांडेय, सुहवल उपनिरीक्षक राजेश गिरी, रेवतीपुर थानाध्यक्ष कृष्ण लाल मिश्रा, दिलदारनगर थानाध्यक्ष विवेक कुमार श्रीवास्तव, सुहवल थाने पर तैनात आरक्षी वीरेंद्र बहादुर सिंह, कांस्टेबल राजमिलन तिवारी, रघुवंश राय एवं 15 अज्ञात पुलिस कर्मी 13 जून की रात 12 बजे उनके घर पहुंचे। महिलाओं से गाली-गलौज की।
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वादी के अधिवक्ता ने बताया कि कोर्ट ने पीड़ित के प्रार्थना पत्र पर सुहवल के तत्कालीन प्रभारी थाना निरीक्षक को सीओ सहित अन्य पुलिस कर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया था। जमानिया सीओ हितेन्द्र कृष्ण ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर में तत्कालीन सीओ सहित 23 पुलिस कर्मियों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर मामले की छानबीन शुरू कर दी गई है।