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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   Eligible citizens whose names not included in final list of SIR fill out Form-6 in Varanasi

एसआईआर: काशी की मतदाता सूची में नहीं है नाम तो भरें फॉर्म-6, ऑनलाइन सुविधा भी उपलब्ध; पढ़ें- पूरी प्रक्रिया

Wed, 15 Apr 2026 11:51 AM IST
Pragati Chand अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी। Published by: Pragati Chand Updated Wed, 15 Apr 2026 11:51 AM IST
सार

Varanasi News: एसआईआर के बाद अंतिम वोटर लिस्ट में जिन पात्र नागरिकों के नाम शामिल नहीं वे फॉर्म-6 भरकर अपना नाम शामिल करा सकेंगे। नाम जुड़वाने की प्रक्रिया लगातार जारी रहेगी।

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Eligible citizens whose names not included in final list of SIR fill out Form-6 in Varanasi
एसआईआर - फोटो : अमर उजाला प्रिंट

विस्तार

एसआईआर के बाद मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन कर दिया गया है। इसके बाद भी अगर किसी का नाम इस मतदाता सूची में नहीं है तो वे फॉर्म छह भरकर अपना नाम जुड़वा सकते हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने स्पष्ट किया है कि जिन पात्र नागरिकों के नाम इस अंतिम सूची में शामिल नहीं हो पाए हैं, उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसे लोग अपना नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म-6 भरकर आवेदन कर सकते हैं। नाम जुड़वाने की प्रक्रिया लगातार जारी रहेगी। डीएम ने बताया कि इसके लिए ऑनलाइन सुविधा भी उपलब्ध है। 

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मतदाता अपना नाम voters.eci.gov.in या ceouttarpradesh.nic.in पर चेक कर सकते हैं। आवेदन भी इसी पोर्टल के माध्यम से किया जा सकता है। इसके साथ ही नाम कटवाने की प्रक्रिया भी जारी रहेगी। किसी अपात्र या मृत व्यक्ति का नाम हटाने के लिए फॉर्म-7 का उपयोग किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि 10 से 16 अप्रैल तक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय, जिला निर्वाचन कार्यालय, संबंधित तहसील कार्यालयों एवं पदाभिहित स्थलों पर मतदाता सूची जन सामान्य को देखने के लिए निशुल्क उपलब्ध है। 
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उन्होंने सभी मतदाताओं से अपील की कि वे कार्यालय अवधि में संबंधित कार्यालय में उपस्थित होकर मतदाता सूची देख सकते हैं। इसके अलावा जिले की वेबसाइट varanasi.nic.in/deo-portal/ पर जाकर मतदाता सूची में अपना नाम देख सकते हैं। उन्होंने बताया कि वर्तमान में जिले में कुल 2730603 (पुरूष-1486874, महिला-1243611, थर्ड जेंडर-118) मतदाता सूची में हैं।

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अपील की प्रक्रिया और समय सीमा

डीएम ने कहा कि यदि आपको लगता है कि किसी व्यक्ति का नाम जानबूझकर काटा गया है या पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ) के निर्णय से असंतोष है, तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 24 के तहत अपील कर सकता है। ईआरओ के निर्णय के खिलाफ जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) के पास प्रकाशन की तिथि यानी आज से से 15 दिनों के भीतर अपील की जा सकती है। इसके अलावा द्वितीय अपील करने के लिए डीएम के निर्णय के विरुद्ध 30 दिनों के भीतर मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) के समक्ष अपील की जा सकती है।

ये भी जानें

  • 836 जेंडर रेसियो
  • 60.82 प्रतिशत ईपी (इलेक्टोरल टू पापुलेशन) रेसियो
  • 29509 मतदाता 18 से 19 साल के हैं। इनका 1.08 प्रतिशत है।
  • 30827 मतदाता 80 साल के ऊपर के
  • 103 मतदाता 100 साल के ऊपर के
  • 28613 दिव्यांग मतदाता
  • 5400 सर्विस मतदाता
  • 194239 मतदाताओं के नाम जोड़े गए
  • 44138 मतदाताओं के नाम काटे गए
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