फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   e bay bill is important in gst new facility

GST में नई व्यवस्था के तहत 19 श्रेणी के उत्पादों पर ई-वे बिल जरूरी

Thu, 21 Dec 2017 12:00 AM IST
ब्यूरो,अमर उजाला,वाराणसी
ब्यूरो,अमर उजाला,वाराणसी Updated Thu, 21 Dec 2017 12:00 AM IST
विज्ञापन
e bay bill is important in gst new facility
gst
जीएसटी में नई व्यवस्था के तहत अब सामान की ढुलाई के वक्त 17 श्रेणी के उत्पादों के लिए ई-वे 2बिल रखना अनिवार्य होगा। निर्बाध परिवहन के लिए यह बिल पूरी तरह इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से जेनरेट होगा। 
विज्ञापन


वाणिज्य कर विभाग के ज्वाइंट कमिश्नर (एसआइबी) वीके शुक्ला ने बताया कि 50 हजार रुपये से अधिक का माल प्रांत के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान तक अथवा प्रांत के बाहर माल भेजने पर जीएसटी से पंजीकृत व्यापारी या ट्रांसपोर्ट को ई-वे बिल 2 में माल की घोषणा करनी होगी।
विज्ञापन


सामान की ढुलाई के समय ई-वे बिल रखना जरूरी है। इसे जीएसटी नेटवर्क के कॉमन पोर्टल पर बनाया जा सकता है। ई-वे बिल 2 बनाने वाले आवेदक को एक नंबर आवंटित किया जाएगा। यह नंबर सामान के आपूर्तिकर्ता, प्राप्तकर्ता व ट्रांसपोर्टर को भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि माल की ढुलाई के दौरान टैक्स इनवॉइस और डिलीवरी चालान भी रखना जरूरी है।
विज्ञापन
विज्ञापन


इन उत्पादों पर लगेगा ई-वे बिल
मेंथा आयल, मेंथाल व डीएमओ, सुपाड़ी, लोहा, इस्पात तथा सभी प्रकार के खाद्य तेल व वनस्पति घी के अलावा सिगरेट, सिगार, खैनी, सुर्ती, तंबाकू उत्पाद, सभी प्रकार के लुब्रीकेंट, टायर, टयूब, कत्था, मिल्क पाउडर, पेंट और वार्निश, तारकोल, कोल, मिट्टी निर्मित टाइल्स, मार्बल स्टोन, सेनेटरी वेयर और फिटिंग, वुड व टिंबर।



जीएसटी चुकाया या नहीं, पता लग जाएगा
ई-वे बिल (इलेक्ट्रॉनिक बिल) माल ढुलाई पर लागू होगा। ई-वे बिल में माल पर लगने वाले जीएसटी की पूरी जानकारी होगी। इससे पता चल जाएगा कि कि सामान का जीएसटी चुकाया है या नहीं।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed