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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   Cross-examination of former MP Dhananjay Singh gangster case completed hearing on 12 November

Varanasi News : गैंगस्टर मामले में पूर्व सांसद धनंजय सिंह से जिरह पूरी, अगली सुनवाई 12 नवंबर को; जानें मामला

Thu, 24 Oct 2024 07:34 PM IST
अमन विश्वकर्मा अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी। Published by: अमन विश्वकर्मा Updated Thu, 24 Oct 2024 07:34 PM IST
सार

Varanasi News : पूर्व सांसद धनंजय सिंह से बतौर गवाह जिरह की गई। मामला चार अक्टूबर 2002 का है। वाराणसी के नदेसर में धनंजय सिंह के काफिले पर गोलियां चलाने लगे थे। इस दौरान छह लोग घायल हो गए थे।

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Cross-examination of former MP Dhananjay Singh gangster case completed hearing on 12 November
पूर्व सांसद धनंजय सिंह। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

वाराणसी के कैंट थाने के गैंगस्टर एक्ट के एक मामले में गुरुवार को पूर्व सांसद धनंजय सिंह कोर्ट में पेश हुए। अपर जिला जज (त्रयोदश) की अदालत में नदेसर गोली कांड के वादी व पूर्व सांसद बतौर गवाह धनंजय सिंह से आरोपियों संदीप सिंह व संजय सिंह रघुवंशी के अधिवक्ता दीनानाथ सिंह ने जिरह किया।

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इस दौरान जिरह की कार्यवाही पूर्ण न होने पर अदालत ने शेष जिरह के लिए 24 अक्टूबर की तिथि नियत कर दी। वहीं अदालत में जिरह के दौरान पूर्व सांसद धनंजय सिंह के अधिवक्ता श्रीनाथ त्रिपाठी व आदित्य वर्मा भी मौजूद रहे।
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बतादें कि 4 अक्टूबर 2002 को जौनपुर के पूर्व सांसद व तत्कालीन विधायक धनंजय सिंह अपने कुछ साथियों के साथ सफारी गाड़ी से एक मरीज को देखकर वापस जौनपुर लौट रहे थे। वह जैसे ही कैंट थानान्तर्गत नदेसर क्षेत्र में स्थित टकसाल सिनेमा हॉल के समीप पहुंचे, तभी बोलेरो गाड़ी से अभय सिंह अपने 4-5 साथियों के साथ उतरे और ललकारते हुये साथियों के साथ धनंजय सिंह को जान से मारने की नियत से अंधाधुंध गोली चलाने लगे।
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इस घटना में तत्कालीन विधायक धनंजय सिंह, गनर, ड्राइवर समेत अन्य लोग घायल हो गए। वहीं अचानक गोलियां चलने से वहां भगदड़ की स्थिति उत्पन्न हो गयी। सूचना पाकर तत्काल मौके पहुंची पुलिस ने घायलों को मलदहिया स्थित एक निजी चिकित्सालय में भर्ती कराया। 


इस बीच मौके से सभी हमलावर फरार हो गये। इस मामले में पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने गोसाईगंज के बाहुबली विधायक अभय सिंह, एमएलसी विनीत सिंह, संदीप सिंह, संजय रघुवंशी, विनोद सिंह और सतेन्द्र सिंह बबलू समेत अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। वहीं इस घटना के बाद पुलिस ने संदीप सिंह संजय रघुवंशी, विनोदसिंह और सतेन्द्र सिंह ववलू के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। इसी मामले की सुनवाई अदालत में चल रही है।

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