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सोनभद्रः दहेज प्रताड़ना के दोषी पति, सास सहित छह को सश्रम कारावास
ब्यूरो,अमर उजाला,वाराणसी/सोनभद्र
Updated Wed, 04 Jan 2017 08:14 PM IST
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सोनभद्र जिले के बैढ़न स्थित न्यायिक मजिस्ट्रेट बबीता होरा की अदालत ने मंगलवार की शाम दहेज प्रताड़ना के दोषी पति, सास, ससुर, जेठानी, ननद-ननदोई को छह-छह माह के सश्रम कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है।
अदालत ने साथ ही डेढ़-डेढ़ हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। दोषी कानपुर और दिल्ली के रहने वाले हैं।
अभियोजन के मुताबिक, सिंगरौली के न्यू मार्केट निवासी मनमीत कौर ने 2012 में मोरवा थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी।
उसका कहना था कि छह नवंबर 2011 को उसकी शादी कानपुर निवासी निशान सिंह से हुई थी।
उन्होंने आरोप लगाया था कि शादी के बाद दहेज में दिए गए उपहार के अलावा कार और आवासीय प्लाट खरीदने के लिए 40 लाख रुपये मांगा जाने लगा। बाद में प्रताड़ित करने लगे।
जब ससुराल वालों की यह मांग पूरी नहीं हुई तो जुलाई 2012 में मारपीट कर उसे घर से निकाल दिया।
पुलिस ने प्रकरण में पति निशान सिंह, ससुर प्रीतम, सास जसबीर कौर, जेठानी परमजीत कौर, दिल्ली के मुखर्जीनगर निवासी ननद भूपेंदर कौर और ननदोई तजिंदर सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कर चार्जशीट अदालत में भेज दी।
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वहां 2013 में मामले की सुनवाई शुरू हुई। मंगलवार को प्रकरण की अंतिम सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सभी को दोषी पाया और छह-छह कारावास के साथ डेढ़ हजार अर्थदंड की सजा सुनाई।
अदालत ने साथ ही डेढ़-डेढ़ हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। दोषी कानपुर और दिल्ली के रहने वाले हैं।
अभियोजन के मुताबिक, सिंगरौली के न्यू मार्केट निवासी मनमीत कौर ने 2012 में मोरवा थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी।
उसका कहना था कि छह नवंबर 2011 को उसकी शादी कानपुर निवासी निशान सिंह से हुई थी।
उन्होंने आरोप लगाया था कि शादी के बाद दहेज में दिए गए उपहार के अलावा कार और आवासीय प्लाट खरीदने के लिए 40 लाख रुपये मांगा जाने लगा। बाद में प्रताड़ित करने लगे।
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जब ससुराल वालों की यह मांग पूरी नहीं हुई तो जुलाई 2012 में मारपीट कर उसे घर से निकाल दिया।
पुलिस ने प्रकरण में पति निशान सिंह, ससुर प्रीतम, सास जसबीर कौर, जेठानी परमजीत कौर, दिल्ली के मुखर्जीनगर निवासी ननद भूपेंदर कौर और ननदोई तजिंदर सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कर चार्जशीट अदालत में भेज दी।
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वहां 2013 में मामले की सुनवाई शुरू हुई। मंगलवार को प्रकरण की अंतिम सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सभी को दोषी पाया और छह-छह कारावास के साथ डेढ़ हजार अर्थदंड की सजा सुनाई।