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गैंगरेप में पूर्व बसपा सांसद गोरखनाथ पांडेय के बेटे समेत चार को उम्रकैद

Tue, 10 Oct 2017 10:22 AM IST
ब्यूरो,अमर उजाला,भदोही
ब्यूरो,अमर उजाला,भदोही Updated Tue, 10 Oct 2017 10:22 AM IST
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former MP gorakhnath pandey son including four sentenced to life imprisonment for gangrape
तीन साल पूर्व एक स्कूल में किशोरी के साथ हुई थी दरिंदगी - फोटो : डेमो इमेज
पूर्व बसपा सांसद गोरखनाथ पांडेय के पुत्र समेत चार दोषियों को गैंगरेप के एक मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। भदोही के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय प्रथम की अदालत ने सोमवार को आजीवन कारावास के साथ एक-एक लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई।
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तीन साल पूर्व कोइरौना थानाक्षेत्र के एक गांव में हुई घटना में कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है।  कोइरौना थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने आरोप लगाया था कि 24 जुलाई 2014 को उनकी 16 वर्षीय पुत्री जब घर से शौच के लिए बाहर निकली तो टिंकू सिंह पुत्र संतोष सिंह, विकास मिश्र उर्फ वीके रिवॉल्वर के दम पर उठा लिया।
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गांव में ही स्थित एक स्कूल में ले जाकर दुष्कर्म किया। वहां पहले से दो लोग और मौजूद थे। किशोरी उनको पहचानती थी। वे दोनों पिंटू सिंह पुत्र संतोष सिंह और आनंद पांडेय पुत्र गोरखनाथ पांडेय निवासी बेरवा पहाड़पुर थे। चारों लोगों ने किशोरी को रिवॉल्वर दिखाकर कई बार बलात्कार किया। 
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पीड़िता को जहर देकर मारने का भी प्रयास

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उन्होंने बताया कि 26 जुलाई को 12 बजे दिन में मेरी पुत्री को जबरन जहर भी पिला दिया। मैं जाकर बेहोशी की हालत में उसे स्कूल से लेकर आया और जंगीगंज के एक डॉक्टर के यहां उपचार कराया।

अभियोजन पक्ष के प्रार्थना पत्र पर थाना कोइरौना ने चारों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया। पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। अभियोजन पक्ष की ओर से दस गवाहों का बयान दर्ज किया गया।

दोनों पक्षों के बयान और तर्कों को सुनने के बाद न्यायाधीश चंद्रशेखर प्रसाद ने चारों दोषियों को आजीवन कारावास और एक-एक लाख जुर्माने की सजा सुनाई। अर्थदंड में आधी धनराशि को पीड़िता को देने का निर्देश दिया।

अभियोजन पक्ष से बहस-पैरवी अपर शासकीय अधिवक्ता हसन रजा अंसारी ने की। बताते चलें कि इस प्रकरण में आरोपी पहले से ही जेल में हैं।
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