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पूर्व एमएलसी विनीत सिंह की जमानत अर्जी मंजूर

Tue, 13 Dec 2016 06:23 PM IST
टीम डिजिटल / अमर उजाला, वाराणसी
टीम डिजिटल / अमर उजाला, वाराणसी Updated Tue, 13 Dec 2016 06:23 PM IST
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Former MLC Vineet Singh applied for bail accepted
court

वाराणसी। विशेष न्यायाधीश पी के शर्मा की कोर्ट ने आज 5 करोड़ की रंगदारी मांगने के मामले में आरोपी पूर्व एमएलसी श्याम नारायण उर्फ विनीत सिंह की जमानत अर्जी सुनवाई के बाद मंजूर कर ली।

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अदालत ने एक-एक लाख की दो जमानतें एवं बंध पत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। बचाव पक्ष के अधिवक्ता अनुज यादव और विधानचंद यादव के मुताबिक रोहनिया थाना क्षेत्र के अवलेशपुर निवासी वादी शशिकांत राजभर ने एक जून 2016 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

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उनका कहना था कि आरोपी विनीत सिंह ने 4 अप्रैल 2016 को असलहों से लैस अपने साथियों के साथ वादी के घर में घुसकर 5 करोड़ की रंगदारी मांगने के साथ जान मारने की धमकी दी और लौटते समय एक लाख रुपए भी नौकरों से जबरन लेते गए ।
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इसी क्रम में एक जून 2016 को वादी अपने गांव से आ रहा था तभी आरोपी ने अखरी बायपास पर घेरकर जान से मारने के लिए दौड़ाया। उसने भागकर पुलिस को सूचना दी और तहरीर पर केस दर्ज किया गया ।

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