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IIT BHU के पूर्व निदेशक समेत तीन तलब: नियुक्ति में धांधली का आरोप, बीएचयू रजिस्ट्रार और उनकी पत्नी भी शामिल

Sat, 25 Dec 2021 08:29 PM IST
गीतार्जुन गौतम न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी Published by: गीतार्जुन गौतम Updated Sat, 25 Dec 2021 08:29 PM IST
सार

कोर्ट ने सभी को 28 जनवरी के लिए तलब किया है, जिसमें आईआईटी बीएचयू के पूर्व निदेशक, बीएचयू रजिस्ट्रार और उनकी पत्नी भी शामिल हैं। इन पर नियुक्ति में धांधली, कूट रचना, फर्जीवाड़े का आरोप है।

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Court Summoned including former director of IIT BHU and BHU registrar and his wife for rigging in appointment
काशी हिंदू विश्वविद्यालय। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

वाराणसी में विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने एक परिवाद पर सुनवाई के बाद बीएचयू के रजिस्ट्रार नीरज त्रिपाठी, उनकी पत्नी उषा त्रिपाठी व आईआईटी बीएचयू के पूर्व निदेशक प्रो. एसएन उपाध्याय को सम्मन जारी किया है। सभी को बतौर आरोपी 28 जनवरी के लिए तलब किया है। अदालत ने रजिस्ट्रार की पत्नी उषा त्रिपाठी की बीएचयू में नियुक्ति कराने के लिए की गई धांधली, कूट रचना व फर्जीवाड़ा को प्रथम दृष्टया सही मानते हुए धोखाधड़ी के तहत यह आदेश दिया है।

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कोर्ट ने गुरुवार को परिवाद पर सुनवाई करते हुए आदेश जारी किया, जो आजमगढ़ जिले के देवरी के खुंभा निवासी और अधिवक्ता, आरटीआई कार्यकर्ता हरिकेश बहादुर सिंह की ओर से दाखिल की गई थी।

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प्रकरण में बीते वर्ष भी इन आरोपियों के खिलाफ सम्मन जारी हुआ था, लेकिन खिलाफ सत्र अदालत में निगरानी याचिका दाखिल हो गई थी। जिस पर कोर्ट ने आरोपियों को राहत देते हुए लोवर कोर्ट को बीएचयू द्वारा की गई जांचों को संज्ञान में लेकर फिर से सुनवाई करने का आदेश दिया था। जिस पर वादी एवं परिवादी पक्ष की दलीलें सुनने के बाद विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आरोपियों की तरफ से प्रस्तुत की गई प्रो. डीपी वर्मा व जस्टिस कलीमुल्लाह की जांच रिपोर्टों को सिरे से खारिज कर दिया। गुरुवार को इस मामले में रजिस्ट्रार नीरज त्रिपाठी पर कुछ धाराएं बढ़ाते हुए तीनों आरोपियों को फिर से सम्मन जारी किया। परिवादी की तरफ से अधिवक्तागण संतोष कुमार मौर्य, भूपेंद्र प्रताप सिंह व सत्यम सिंह ने पक्ष रखा।

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