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ऊंट प्रकरण मामले में सुनवाई: ऊंटों को राजस्थान नहीं भेजने को लेकर दाखिल याचिका पर कोर्ट ने सुनाया ये फैसला..

Wed, 27 Jul 2022 08:13 AM IST
शाहरुख खान अमर उजाला नेटवर्क,वाराणसी
अमर उजाला नेटवर्क,वाराणसी Published by: शाहरुख खान Updated Wed, 27 Jul 2022 08:13 AM IST
सार

ऊंटों को राजस्थान नहीं भेजने को लेकर एक निगरानी याचिका दाखिल की गई थी। जिस पर मंगलवार को जिला जज डॉ अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में सुनवाई हुई। 

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court gave decision on the petition filed on camels case
बरामद किए गए ऊंट। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

रामनगर में तस्करी के बरामद ऊंटों को राजस्थान नहीं भेजने को लेकर दाखिल निगरानी याचिका पर मंगलवार को जिला जज डॉ अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद जिला जज ने आदेश सुरक्षित रखा। अभियोजन का पक्ष डीजीसी फौजदारी आलोक चन्द्र शुक्ल, संयुक्त निदेशक अभियोजन समेत कई अभियोजन अधिकारी और गौ-ज्ञान फाउंडेशन की तरफ से हाईकोर्ट के अधिवक्ता सौरभ तिवारी ने दलीलें रखीं।
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बरामद 16 में से एक ऊंट की मौत हो गई। बीते सात जुलाई को एसीजेएम प्रथम की अदालत ने इन ऊंटों को राजस्थान भेजने के लिए डीएम को आदेशित किया था। इसका अनुपालन नहीं कर जिला जज की कोर्ट में अभियोजन की तरफ से रिवीजन दाखिल किया गया है, जिस पर सुनवाई के बाद आदेश सुरक्षित है।
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