एक साथ 15 कोरोना पॉजिटिव मिलने से कंटेनमेंट जोन और बढ़े, पूरी तरह सील रहेंगे इलाके
आमजगढ़ जिले में मंगलवार को एक साथ 15 कोरोना संक्रमित मिलने के बाद 11 नए कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। इसमें एक शहर में ही है। ग्रामीण क्षेत्र में मजरों और राजस्व ग्राम और शहरी क्षेत्र में एक मोहल्ले को कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। कोरोना प्रोटोकाल के अनुसार ये कंटेनमेंट जोन में आवागन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया है।
रास्तों को बैरीकेडिंग कर सील कर दिया गया है। आवश्यक सेवाओं की डोर टू डोर आपूर्ति की जाएगी। इससे मजरों और मोहल्ले के लोगों को अब कई प्रकार की बंदिशों का सामना करना पड़ेगा। इस संबंध में जिलाधिकारी ने एसडीएम, सदर, सगड़ी, लालगंजमेंहनगर और फूलपुर को निर्देश जारी कर दिए हैं।
जिलाधिकारी एनपी सिंह के निर्देश के क्रम में कोरोना संक्रमित नए मरीजों के मिलने के बाद लालगंज तहसील में पांच नए कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। इसमें सोधनपुर थाटा पोस्ट बीबीपुर, पल्हना का हैबतपुर डुभांव, पल्हना के पकड़ी ग्राम पंचायत के गांव अवनी, मेहरोकला पोस्ट बहादुरपुर, सरूपहां का गांव सारी बंधा के मजरे शामिल हैं। मेंहनगर तहसील में दो कंटेनमेंट जोन बने हैं। इसमें पल्हना ब्लाक के पवनी कला और सिंहपुर सरैया शामिल हैं।
सगड़ी तहसील में बिलरियागंज के अवती गौरी पहलवानपुर को कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। फूलपुर तहसील में दो कंटेनमेंट जोन बनाए गए। इसमें माहुल के पास स्थित गांव कंदरा और अंजान शहीद के मजरे को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। शहर में एआरटीओ आफिस के पास बाबा कालोनी को कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। इस मोहल्ले में जिला अस्पताल के कोरोना पॉजिटिव चिकित्सक रहते थे।
इससे पहले जनपद में मेंहनगर में मजरा अनुसूचित बस्ती, राजस्व ग्राम दामा, अतरौलिया ब्लाक के ग्राम पंचायत रघुनाथपुर का राजस्व ग्राम परानपुर, रानी की सराय का बिसई बाग, मार्टीनगंज का पिपरौला और फूलपुर के चमावां, जहानागंज का नेतपुर, नरेथा कनैला का खुदातपुर और मेंहनाजपुर का जियापुर दक्षिणी कंटेनमेंट जोन बना था।
डीएम एनपी सिंह ने बताया कि यह संपर्ण क्षेत्र कंटेनमेंट जोन होगा। प्रोटोकाल का शत-प्रतिशत अनुपालन कराया जाएगा। कान्टैक्ट ट्रेसिंग, रिस्क निर्धारण के आधार पर व्यक्तियों को होम-इन्स्टीट्यूशनल क्वारंटीन किया जाएगा। लक्षण, संपर्क की स्थिति तथा यात्रा इतिहास के आधार पर स्करीनिंग की जाएगी। हाउस टू हाउस सर्विलांस भी किया जाएगा। कंटेनमेंट जोन में अत्यधिक सतर्कता बरती जाएगी। कड़े नियंत्रण लागू किए जाएगे। इन क्षेत्रों के अन्दर एवं बाहर किसी भी व्यक्ति, वाहन इत्यादि को आवागमन की अनुमति नहीं होगी। आवश्यक वस्तुओं-सेवाओं की आपूर्ति डोर टू डोर होगी।