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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   Convict Sentenced to 8 Years and 10 Months for Firing at Petrol Pump Employee in varanasi

UP News: पेट्रोल पंप कर्मी पर फायरिंग में दोषी को 8 साल 10 महीने की सजा, नौ साल बाद आया फैसला

Thu, 07 May 2026 03:01 PM IST
Pragati Chand अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी। Published by: Pragati Chand Updated Thu, 07 May 2026 03:01 PM IST
सार

पेट्रोल पंप कर्मचारी की हत्या के प्रयास में की गई फायरिंग के मामले में कोर्ट ने नौ साल बाद फैसला सुनाया। दोषी को 8 साल 10 महीने की सजा सुनाई गई है। साथ ही उस पर 6500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया। 

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Convict Sentenced to 8 Years and 10 Months for Firing at Petrol Pump Employee in varanasi
Court - फोटो : Freepik

विस्तार

वाराणसी कमिश्नरेट के रामनगर थाना क्षेत्र में 2017 में पेट्रोल पंप कर्मचारी की गोली मारकर हत्या के प्रयास के मामले में न्यायालय ने सख्त रुख अपनाते हुए अभियुक्त को दोषी ठहराया है। अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीसी-14 मनोज कुमार की अदालत ने अभियुक्त वेद प्रकाश पांडेय को 8 साल 10 महीने के कठोर कारावास और 6500 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। 

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अभियोजन के अनुसार, 11 अप्रैल 2017 की रात 11.41 बजे टेंगरा मोड़ पर पेट्रोल पंप पर दो मोटरसाइकिलों से पांच लोग पहुंचे और पेट्रोल भरवाया। कुछ देर बाद वे लौटे और कर्मचारी राजू घोष से विवाद करने लगे। इसी दौरान एक युवक ने तमंचा निकालकर राजू घोष की पीठ में गोली मार दी और साथियों के साथ भाग गया। 
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घायल कर्मचारी को तत्काल बीएचयू के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज हुआ। इस मामले में पेट्रोल पंप मैनेजर घनश्याम सिंह निवासी अंबेडकर नगर ने थाना रामनगर में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आदेश दिया कि अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त को 30 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। जेल में बिताई गई अवधि सजा में समायोजित की जाएगी।  

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