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वाराणसी में अगले सप्ताह से शुरू होगी कमिश्नरेट कोर्ट, पुलिसकर्मियों को दिया जा रहा प्रशिक्षण

Fri, 02 Apr 2021 12:01 PM IST
गीतार्जुन गौतम न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी Published by: गीतार्जुन गौतम Updated Fri, 02 Apr 2021 12:01 PM IST
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Commissionerate court will start in Varanasi from next week, training being given to policemen
ए. सतीश गणेश, पुलिस कमिश्नर, वाराणसी। - फोटो : सोशल मीडिया।

वाराणसी में कमिश्नरेट की कोर्ट अगले सप्ताह से पुलिस लाइन में काम करने लगेगी। इसकी तैयारियां चल रही हैं। साथ ही, कोर्ट में काम करने के लिए पुलिसकर्मियों को न्यायिक प्रक्रिया और कानून संबंधी प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। पुलिस कमिश्नर ए. सतीश गणेश ने बताया कि युद्धस्तर पर काम हो रहा है। जल्द ही कमिश्नरेट की कोर्ट का कामकाज शुरू हो जाएगा।

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कमिश्नरेट सिस्टम लागू होने से थानों के स्तर से निरोधात्मक कार्रवाई ठप पड़ गई है। दरअसल, एसडीएम और एसीएम ने निरोधात्मक कार्रवाई की सुनवाई बंद कर दी है। ऐसे में पुलिस शांतिभंग में चालान नहीं कर पा रही है। न ही किसी को पाबंद कर पा रही है। थाने से ही पुलिस संबंधित व्यक्ति को न्यायालय में बुलाए जाने पर पेश होने संबंधी नोटिस थमाकर घर भेज दे रही है। 
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दरोगा, इंस्पेक्टर और थानेदार को डीसीपी देंगे छुट्टी 

दरोगा, इंस्पेक्टर और थानेदार का आकस्मिक अवकाश पुलिस उपायुक्त स्वीकृत करेंगे। इसकी सूचना वह अपर पुलिस आयुक्त को देंगे। वहीं, मुख्य आरक्षी / आरक्षी का तीन दिन तक का आकस्मिक अवकाश थाना प्रभारी स्वीकृत करेंगे। तीन दिन से अधिक की छुट्टी सहायक पुलिस आयुक्त देंगे  

बिना संकोच महिलाएं करें शिकायत: एडीसीपी महिला अपराध 

ips aarti singh


अपर पुलिस उपायुक्त (एडीसीपी) महिला अपराध के पद पर 2017 बैच की आईपीएस आरती सिंह को तैनात किया गया है। मूलरूप से मध्य प्रदेश के सिंगरौली की आरती  सहायक पुलिस अधीक्षक के पद पर वाराणसी और मथुरा में तैनात रही हैं। आरती को बागवानी और संगीत पसंद है। उन्होंने कहा कि महिलाएं अपनी शिकायत बगैर किसी संकोच के पुलिस तक पहुंचाएं। हर हाल में निस्तारण कराया जाएगा। आगामी दिनों में महानगर में अपराधियों में भय का माहौल और आमजन में सुरक्षा का भाव होगा।
 
डीसीपी सुलझाएंगे जमीन के विवाद 

अब डीसीपी की कोर्ट में जमीन विवाद की शिकायतें सुनी जाएंगी। शिकायत मिलने पर पुलिस संज्ञान लेगी और एसीपी स्तर के अधिकारी जांच करेंगे। दोनों पक्षों को सुनने और समझने के बाद साक्ष्य के आधार पर फैसला किया जाएगा। पहले पुलिस ऐसे प्रकरण को मजिस्ट्रेट के पास भेज देती थी।

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