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Varanasi News: चार वर्ष की मासूम के साथ दुष्कर्म के केस में 48 घंटे में चार्जशीट दाखिल; CP ने दी शाबाशी

Fri, 30 Aug 2024 10:09 AM IST
अमन विश्वकर्मा अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी। Published by: अमन विश्वकर्मा Updated Fri, 30 Aug 2024 10:09 AM IST
सार

Varanasi News: मामला चोलापुर थाने का है। पीड़िता के मां के अनुसार, बीते 26 अगस्त की घटना है। 27 अगस्त को उनकी बेटी के प्राइवेट पार्ट में दर्द हुआ तब उन्हें घटना की जानकारी हुई। 

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Charge sheet filed in 48 hours case of rape four-year old innocent Police Commissioner praised
Varanasi court - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

चार साल की मासूम से दुष्कर्म के मामले में चोलापुर थाने की पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर 48 घंटे में विवेचना करने के बाद अदालत में 62 पेज की चार्जशीट दाखिल कर दी। एसीपी सारनाथ के नेतृत्व में चोलापुर थानाध्यक्ष व उनकी टीम की कार्रवाई पर पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल ने शाबाशी दी है।

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चोलापुर थाने की पुलिस को 27 अगस्त को सूचना मिली कि ननिहाल आई चार साल की मासूम को अकेला पाकर उसके सगे चचेरे नाना ने दुष्कर्म किया। मासूम की मां ने बताया कि घटना 26 अगस्त की है और वह उस दौरान दवा लेने वाराणसी गई थी। 27 अगस्त को उनकी बेटी के प्राइवेट पार्ट में दर्द हुआ तब उन्हें घटना की जानकारी हुई। 
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एडीसीपी महिला अपराध ममता रानी चौधरी ने बताया कि शिकायत मिलते ही एसीपी सारनाथ डॉ. अतुल अंजान त्रिपाठी चोलापुर थाने पहुंचे। थानाध्यक्ष चोलापुर ईश्वर दयाल दूबे ने दुष्कर्म के आरोप और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया।

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फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रायल का अनुरोध करेंगे
मासूम को सीडब्ल्यूसी के समक्ष प्रस्तुत कर मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कराया गया। चोलापुर थाने की दरोगा स्वाती पांडेय और कांस्टेबल मोनिका ने मासूम और उसके मां-बाप की काउंसिलिंग की। फिर, बाल अपराध संबंधी विवेचनाओं में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का पालन कर अभियोजन स्वीकृति के बाद 48 घंटे में विवेचना संपन्न कर पॉक्सो कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी।

एसपी सारनाथ डॉ. अतुल अंजान त्रिपाठी ने बताया कि आरोपी के खिलाफ हमारे पास पुख्ता साक्ष्य हैं। विवेचना अच्छे से की गई है। हम अदालत में प्रार्थना पत्र देकर अनुरोध करेंगे कि मुकदमे का ट्रायल फास्ट ट्रैक कोर्ट में हो। आरोपी को जल्द से जल्द कठोरतम सजा मिले, इसके लिए पुलिस प्रभावी तरीके से मुकदमे की पैरवी करेगी।

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