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बीएचयू कुलसचिव समेत तीन आरोपी कोर्ट में तलब

Fri, 17 Jan 2020 02:03 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 17 Jan 2020 02:03 AM IST
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bhu rector
बीएचयू के कुलसचिव नीरज त्रिपाठी, आईआईटी बीएचयू के पूर्व निदेशक एसएन उपाध्याय और कुलसचिव की पत्नी उषा त्रिपाठी को कोर्ट ने आरोपी के रूप में तलब किया है। इन पर चयन समिति का प्रभारी रहते हुए नियमों की अनदेखी कर शोध अधिकारी का पद सृजित कर पत्नी की नियुक्ति का आरोप है। कोर्ट ने 14 फरवरी को तीनों को तलब किया है।
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दाखिल परिवाद में इन तीनों को बतौर आरोपी विचारण के लिए अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम महेंद्र कुमार सिंह की अदालत ने 14 फरवरी को तलब करते हुए समन जारी किया है। परिवाद में कुलसचिव पर नियमों की अनदेखी का आरोप है। इसमें मालवीय मूल्य अनुशीलन केंद्र के तत्कालीन समन्वयक एसएन उपाध्याय के संलिप्तता का आरोप है। इस पद के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और कार्यकारिणी परिषद की अनुमति भी नही ली गई।
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परिवादी हरिकेश बहादुर सिंह ने चयन में धोखाधड़ी की जानकारी जन सूचना के तहत मांगी तब दस्तावेजी साक्ष्य और कूट रचित दस्तावेजों की जानकारी मिली। इसके बाद अधिवक्ता संतोष मौर्य के जरिये परिवाद दाखिल किया। अदालत ने परिवादी और सचिव रहे अश्वनी सिंह के इस बयान के बाद मानकों में कटौती कर विधि विरुद्ध तरीके से उषा की नियुक्ति की गयी, अदालत ने आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की कई गंभीर धाराओं में प्रथम दृष्टया पर्याप्त अपराध पाते हुए बतौर आरोपी तलब किया।
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