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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   BHU administration took back the decision Doctor Omshankar will remain head of the cardiology department

BHU प्रशासन ने वापस लिया फैसला: प्रो.ओमशंकर ही रहेंगे हृदय रोग विभाग में अध्यक्ष, 24 मई को जारी हुआ था ये आदेश

Fri, 19 Jul 2024 09:28 AM IST
अमन विश्वकर्मा अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी Published by: अमन विश्वकर्मा Updated Fri, 19 Jul 2024 09:28 AM IST
सार

Varanasi News: प्रो.ओमशंकर ने बताया कि नियमानुसार विभागाध्यक्ष पद के तीन साल का कार्यकाल 31 जुलाई को पूरा होना था। हालांकि 55 दिन तक विश्वविद्यालय प्रशासन ने पद से विमुक्त रखा। ऐसे में विभागाध्यक्ष पद का कार्यकाल अब 24 सितंबर को पूरा होगा। इसकी लिखित जानकारी भी विश्वविद्यालय प्रशासन को जल्द दी जाएगी।

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BHU administration took back the decision Doctor Omshankar will remain head of the cardiology department
प्रो.ओमशंकर। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

आईएमएस बीएचयू के हृदय रोग विभाग में प्रो.ओमशंकर की जगह प्रो. विकास अग्रवाल को अध्यक्ष बनाने के फैसले को बीएचयू प्रशासन को आखिर वापस लेना पड़ा। पौने दो माह बाद (55 दिन बाद) 18 जुलाई को बीएचयू प्रशासन ने इसका आदेश भी जारी कर दिया। 

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इसमें कहा गया है कि विभाग में प्रो. ओमशंकर ही अध्यक्ष रहेंगे। बीएचयू अस्पताल में सुपरस्पेशियलिटी ब्लॉक का चौथा तल पूरा और पांचवां तल आधा हृदय रोग विभाग को आवंटित करने की मांग को लेकर प्रो. ओमशंकर ने 11 मई से 30 मई तक विभाग में बैठकर अनशन किया था। 
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खास बात यह है कि अनशन के दौरान भी प्रो. ओमशंकर ने प्रशासनिक दायित्वों का निर्वहन करने के साथ ही मरीजों को परामर्श दिया और जरूरी जांचें भी की। इसके साथ ही कैथ लैब में जिन मरीजों की सर्जरी थी, उनको करने वाली टीम का विभाग में अनशन स्थल से बैठकर ही मार्गदर्शन भी किया। 
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24 मई को विश्वविद्यालय प्रशासन ने एक आदेश जारी कर विभाग में प्रो. ओमशंकर के अनुपलब्धता का हवाला देते हुए प्रो. विकास अग्रवाल को अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी थी। इस आदेश के क्रम में प्रो. ओमशंकर ने विश्वविद्यालय प्रशासन को एक पत्र लिखकर विभागाध्यक्ष पद से हटाने के आदेश को गलत बताया था। 


साथ ही अपनी आपत्ति जताते हुए इस फैसले को वापस लेने की अपील भी की थी। अब विश्वविद्यालय प्रशासन ने 18 जुलाई को एक आदेश जारी कर अपने 24 मई के आदेश को वापस ले लिया है। 

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