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कोर्ट की तीन प्रमुख खबरें: जानलेवा हमले के मामले में जमानत, सुरजेवाला केस की टली सुनवाई; एक दोषी को सजा
Wed, 12 Jun 2024 04:14 PM IST
प्रगति चंद
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।
Published by: प्रगति चंद
Updated Wed, 12 Jun 2024 04:14 PM IST
सार
वाराणसी जिले में हमला करने के एक मामले में दोषियों को जमानत मिली तो वहीं रणदीप सिंह सुरजेवाला के मामले में एक बार फिर सुनवाई टल गई। मादक पदार्थ की बिक्री में एक दोषी को सजा सुनाने के साथ उस पर अर्थदंड लगाया गया।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : Freepik
विस्तार
रंजिश में जानलेवा हमला करने के एक मामले में जिला जज संजीव पांडेय की अदालत ने कटारी, चोलापुर निवासी आरोपी चंद्रशेखर यादव उर्फ मुन्ना, उसके पुत्र विशाल उर्फ रोहित और शुभम यादव की जमानत अर्जी मंजूर कर ली। अदालत ने 50-50 हजार रुपये की दो जमानतें और बंधपत्र पर तीनों आरोपियों को रिहा करने का आदेश दिया है।
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सुरजेवाला केस की सुनवाई फिर टली
ढाई दशक पुराने संवासिनी प्रकरण में पार्टी के नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में धरना-प्रदर्शन व सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने के आरोपी रणदीप सिंह सुरजेवाला के मामले में मंगलवार को प्रभारी (एमपी/एमएलए) अजय कुमार की अदालत में सुनवाई टल गई। अब अगलो सुनवाई 26 जून को होगी।
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कोर्ट ने सुनाई सजा
मादक पदार्थ की बिक्री में कोर्ट ने मंगलवार को सजा सुनाई। दोषी को जेल में बिताई गई अवधि के अलावा अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड न देने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अभियोजन के अनुसार, अनपरा थाना क्षेत्र में पुलिस ने 2017 में चौबेपुर निवासी दिलीप कुमार यादव उर्फ तहसीलदार को मादक पदार्थ की अवैध बिक्री करते पकड़ा था। इस मामले में सुनवाई के दौरान अपर सिविल जज एनडीपीएस कोर्ट ने उसे दोषी पाया।
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