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सीएए-एनआरसी के विरोध में की थी प्रधानमंत्री पर अभद्र टिप्पणी, कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज की

Fri, 28 Feb 2020 07:24 PM IST
गीतार्जुन गौतम अमर उजाला नेटवर्क, मिर्जापुर
अमर उजाला नेटवर्क, मिर्जापुर Published by: गीतार्जुन गौतम Updated Fri, 28 Feb 2020 07:24 PM IST
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bail application rejected of accused who made indecent remarks on Pm modi againstCAA-NRC in mirzapur
पीएम मोदी। - फोटो : सोशल मीडिया।

नागरिकता संशोधन कानून(सीएए), राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर(एनआरसी) का विरोध करते हुए फेसबुक पर भ्रामक पोस्ट करने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत अन्य नेताओं पर अभद्र टिप्पणी करने के आरोपी की जमानत अर्जी जनपद न्यायाधीश सुरेंद्र सिंह ने खारिज कर दी।

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मिर्जापुर जिले के कटरा कोतवाली क्षेत्र के इमलहा मोहल्ला निवासी मुहम्मद गुफरान एआईएमआईएम का वार्ड अध्यक्ष है। आरोप है कि उसने सीएए और एनआरसी पर भ्रामक सूचना फेसबुक पर पोस्ट की थी। साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी समेत अन्य पर अभद्र टिप्पणी की थी।
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कटरा कोतवाल रमेश यादव ने 21 दिसंबर 2019 को आरोपी को गिरफ्तार कर आईटी एक्ट और अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया था। आरोपी ने अधिवक्ता के माध्यम से जनपद न्यायाधीश के यहां जमानत अर्जी दाखिल की थी।

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जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी आलोक राय ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि आरोपी ने सामाजिक सौहार्द बिगाड़ा है। इसलिए जमानत न दी जाए। अधिवक्ताओं की दलील और साक्ष्य के मद्देनजर जिला जज ने आरोपी की जमानत अर्जी निरस्त कर दी।
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