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वाराणसी: गैंगस्टर मामले में घोसी सांसद का न्यायिक रिमांड मंजूर, अब 18 दिसंबर को होगी सुनवाई
Thu, 04 Nov 2021 01:16 PM IST
उत्पल कांत
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
Published by: उत्पल कांत
Updated Thu, 04 Nov 2021 01:16 PM IST
सार
युवती से दुष्कर्म मामले में 22 जून 2019 से बसपा सांसद अतुल राय जेल में निरुद्ध है। पिछले दिनों लंका थाने में घोसी सांसद अतुल राय पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।
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अतुल राय
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर रजत वर्मा की अदालत ने घोसी सांसद अतुल राय का गैंगस्टर मामले में न्यायिक रिमांड बुधवार को मंजूर कर लिया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए नैनी जेल से सांसद अतुल पेश हुए। अब अगली सुनवाई के लिए 18 दिसंबर की तिथि मुकर्रर की है।
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सांसद अतुल राय के अधिवक्ता अनुज यादव व अधिवक्ता विकास सिंह ने लंका पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के गैंग चार्ट में दर्शाये गए मुकदमों पर आपत्ति जताई और न्यायिक रिमांड को निरस्त करने की दलील दी। अदालत ने अभियोजन व बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने और पत्रावलियों के अवलोकन के बाद न्यायिक रिमांड मंजूर कर लिया।
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पिछले दिनों लंका थाने में घोसी सांसद अतुल पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। चूंकि दो नवंबर तिथि न्यायिक रिमांड बनाने के लिए तय थी, लेकिन एक अन्य मामले में विशेष न्यायाधीश एमपी/एमएलए इलाहाबाद में पेशी होने के कारण मंगलवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग से सुनवाई नहीं हो सकी थी।
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मंडुवाडीह थाने का हिस्ट्रीशीटर है अतुल राय
इसके बाद अदालत ने न्यायिक रिमांड बनाने के लिए बुधवार का दिन तय किया था। वहीं इस मामले में आरोपी सुजीत बेलवा को जेल से लाकर मंगलवार को कोर्ट में पेश कर न्यायिक रिमांड बनाया गया था। युवती से दुष्कर्म मामले में 22 जून 2019 से बसपा सांसद अतुल राय जेल में निरुद्ध है। अतुल राय मंडुवाडीह थाने का हिस्ट्रीशीटर भी है। 16 अगस्त को पीड़िता और गवाह ने नई दिल्ली स्थित सुप्रीम कोर्ट के बाहर आत्मदाह कर लिया था।