फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   पांच प्रत्याशियों ने आपराधिक मामलों का नहीं कराया प्रकाशन

पांच प्रत्याशियों ने आपराधिक मामलों का नहीं कराया प्रकाशन

Mon, 13 May 2019 02:23 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 13 May 2019 02:23 AM IST
विज्ञापन
पांच प्रत्याशियों ने आपराधिक मामलों का नहीं कराया प्रकाशन
वाराणसी। निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव के मद्देनजर लोकसभा प्रत्याशियों को अपने खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों का प्रकाशन नामांकन के बाद तीन बार समाचार पत्रों में कराना था। साथ ही इसका विवरण जिला निर्वाचन कार्यालय को उपलब्ध कराना था, मगर वाराणसी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे अतीक अहमद, अजय राय, राजेश भारती सूर्य, आसिन यूएस और डॉ. शेख सिराज बाबा ने इसकी जानकारी अब तक उपलब्ध नहीं कराई है। जिला निर्वाचन कार्यालय इसकी रिपोर्ट केंद्रीय निर्वाचन आयोग को भेजने की तैयारी कर रहा है।
विज्ञापन

केंद्रीय निर्वाचन आयोग का निर्देश है कि जिन प्रत्याशियों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं, उससे संबंधित जानकारी जिला निर्वाचन कार्यालय तक सीमित न रहे। बल्कि मतदाताओं को भी प्रत्याशियों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों की जानकारी हो। इसलिए केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने तय किया था कि नामांकन के बाद और मतदान से दो दिन पहले के समय में प्रत्याशी अपने खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों का प्रकाशन अपने क्षेत्र के सर्वाधिक प्रसार वाले समाचार पत्रों में कराएंगे। साथ ही तीन बार इलेक्ट्रानिक चैनल में भी आपराधिक रिकार्ड से संबंधित सूचना को प्रसारित कराएंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी सुरेंद्र सिंह ने बताया कि जल्द ही केंद्रीय निर्वाचन आयोग को इसकी रिपोर्ट भेजी जाएगी। वहां से मिले निर्देशों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed