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तीन को सात-सात वर्ष की कड़ी कैद
Updated Fri, 14 Sep 2018 02:12 AM IST
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वाराणसी। फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश सर्वेश कुमार पांडेय की अदालत ने घर से मेला देखने निकली 13 वर्षीय किशोरी का अपहरण कर दिल्ली और कानपुर ले जाकर दुराचार करने के आरोप में आदमपुर के पठानी टोला निवासी मोहम्मद साजन, फयाज अहमद और इश्तियाक अहमद को दोषी पाते हुए सात वर्ष की कड़ी कैद की सजा सुनाई है। साथ ही, मुख्य आरोपी साजन पर 50 हजार और उसके सहयोगी फैयाज और इश्तियाक पर 10-10 हजार जुर्माना लगाया है। जुर्माने की 80 फीसदी राशि पीड़िता को दी जाएगी।
सहायक शासकीय अधिवक्ता प्रथमेश पांडेय के मुताबिक आदमपुर क्षेत्र की एक किशोरी 20 जनवरी 2008 की शाम मेला देखने निकली थी। उसके घर वापस नहीं आने पर 24 जनवरी 2008 को आदमपुर थाने में सूचना दर्ज कराई गई। 13 फरवरी 2008 को किशोरी घर लौटी और अपने भाई को बताई कि उसको पठानी टोला निवासी मोहम्मद साजन, फैयाज अहमद और इश्तियाक मेला दिखाने के नाम पर जीप में बैठा कर ले गए थे। बाद में दिल्ली और कानपुर ले जाकर कई दिनों तक दुराचार करने के बाद आदमपुर पुलिस चौकी के समीप छोड़कर भाग गए। अदालत ने अभियुक्तों को अपहरण का दोषी पाया। वहीं, मुख्य आरोपी मोहम्मद साजन को अपहरण के साथ दुराचार का भी दोषी पाया और तीनों को सजा सुनाई।
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सहायक शासकीय अधिवक्ता प्रथमेश पांडेय के मुताबिक आदमपुर क्षेत्र की एक किशोरी 20 जनवरी 2008 की शाम मेला देखने निकली थी। उसके घर वापस नहीं आने पर 24 जनवरी 2008 को आदमपुर थाने में सूचना दर्ज कराई गई। 13 फरवरी 2008 को किशोरी घर लौटी और अपने भाई को बताई कि उसको पठानी टोला निवासी मोहम्मद साजन, फैयाज अहमद और इश्तियाक मेला दिखाने के नाम पर जीप में बैठा कर ले गए थे। बाद में दिल्ली और कानपुर ले जाकर कई दिनों तक दुराचार करने के बाद आदमपुर पुलिस चौकी के समीप छोड़कर भाग गए। अदालत ने अभियुक्तों को अपहरण का दोषी पाया। वहीं, मुख्य आरोपी मोहम्मद साजन को अपहरण के साथ दुराचार का भी दोषी पाया और तीनों को सजा सुनाई।
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