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धोखाधड़ी और कूटरचना के आरोप में नौ पर मुकदमा
Updated Wed, 03 Oct 2018 02:08 AM IST
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वाराणसी। धोखाधड़ी, कूटरचना, आपराधिक षड्यंत्र सहित अन्य आरोपों में पांच नामजद और चार अज्ञात के खिलाफ सोमवार को सिगरा थाने में अदालत के आदेश से मुकदमा दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई इंग्लिशिया लाइन निवासी विशाल कुमार सिंह के प्रार्थना पत्र की गई है।
शिकायतकर्ता विशाल के अनुसार उसने सारनाथ निवासी उमापति पांडेय उर्फ विधायक से चार लाख रुपया दो प्रतिशत मासिक व्याज की दर पर वर्ष 2015 में लिया था। विशाल ने बताया कि रुपये लेने के बाद उमापति पांडेय के दोस्त विपिन चौबे, विकास मिश्रा और सुनील चौबे उसके घर पर आए। इसके साथ ही सभी ने विशाल से 20 चेक और सौ रुपये के स्टांप पेपर पर दस्तखत कराया। तब से लेकर अब तक चार लाख अड़तालीस हजार रुपये दिया जा चुका है लेकिन उमापति और उसके दोस्त कहते हैं कि ब्याज मिलाकर पांच लाख छाछठ हजार आठ सौ रुपये देना है। रुपये न देने पर उमापति के एक अन्य दोस्त लेढ़ूपुर निवासी रवींद्रनाथ तिवारी ने जान से मारने की धमकी दी। विशाल ने बताया कि इस संबंध में सिगरा थाना और एसएसपी से शिकायत की गई लेकिन कार्रवाई नहीं हुई तो न्यायालय की शरण लेनी पड़ी। इस संबंध में इंस्पेक्टर सिगरा ने बताया कि जांच कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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शिकायतकर्ता विशाल के अनुसार उसने सारनाथ निवासी उमापति पांडेय उर्फ विधायक से चार लाख रुपया दो प्रतिशत मासिक व्याज की दर पर वर्ष 2015 में लिया था। विशाल ने बताया कि रुपये लेने के बाद उमापति पांडेय के दोस्त विपिन चौबे, विकास मिश्रा और सुनील चौबे उसके घर पर आए। इसके साथ ही सभी ने विशाल से 20 चेक और सौ रुपये के स्टांप पेपर पर दस्तखत कराया। तब से लेकर अब तक चार लाख अड़तालीस हजार रुपये दिया जा चुका है लेकिन उमापति और उसके दोस्त कहते हैं कि ब्याज मिलाकर पांच लाख छाछठ हजार आठ सौ रुपये देना है। रुपये न देने पर उमापति के एक अन्य दोस्त लेढ़ूपुर निवासी रवींद्रनाथ तिवारी ने जान से मारने की धमकी दी। विशाल ने बताया कि इस संबंध में सिगरा थाना और एसएसपी से शिकायत की गई लेकिन कार्रवाई नहीं हुई तो न्यायालय की शरण लेनी पड़ी। इस संबंध में इंस्पेक्टर सिगरा ने बताया कि जांच कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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