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दूध, दही और सब्जियां करमुक्त होंगी
Updated Wed, 21 Jun 2017 12:11 AM IST
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वाराणसी। सामान्य उपभोग के सामान जैसे केश तेल, साबुन और टूथपेस्ट सस्ते हो जाएंगे। बिजली की दरें भी घटेंगी। जीएसटी परिषद ने अनाज को कर के दायरे से बाहर रखा है।
केश तेल, साबुन और टूथपेस्ट जैसे आम उपभोग वाले उत्पादों पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा। इन उत्पादों पर इस समय 22.24 प्रतिशत कर लगता है। कारों पर ज्यादा जीएसटी लगेगा। इसके अलावा इस पर एक से 15 प्रतिशत का उपकर भी लगेगा। छोटी कारों पर 28 प्रतिशत की ऊपरी कर दर के साथ एक प्रतिशत का उपकर लगेगा। मध्यम आकार की कारों पर तीन प्रतिशत का उपकर और लग्जरी कारों पर 15 प्रतिशत का उपकर लगेगा। बोतल बंद पेय पदार्थों पर 28 प्रतिशत का कर लगेगा। कोयले पर कर पांच प्रतिशत लगेगा। अभी इस पर 11.69 प्रतिशत कर लगता है। इससे बिजली उत्पादन सस्ता होगा।
एसी और फ्रिज पर 28 फीसदी कर
एसी और रेफ्रिजरेटर पर 28 प्रतिशत का कर लगेगा। जीवनरक्षक दवाओं को पांच प्रतिशत के कर स्लैब में रखा गया है। दूध और दही को कराधान से छूट जारी रहेगा, जबकि मिठाई पर पांच प्रतिशत कर लगेगा। चीनी, चाय, काफी (इंस्टेंट कॉफी) के अलावा व खाद्य तेलों पर पांच प्रतिशत का कर लगेगा, जो कि लगभग मौजूदा स्तर पर है। जीएसटी के कार्यान्वयन के बाद विशेषकर गेहूं व चावल सहित अनाजों की कीमतों में कमी आएगी, क्योंकि इन्हें जीएसटी से छूट दी गई है। अब तक इन उत्पादों पर वैट लगता था। मीट, दूध, दही, ताजा सब्जियों, शहद, गुण, प्रसाद, कुमकुम, बिंदी और पापड़ को जीएसटी से बाहर रखा गया है।
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केश तेल, साबुन और टूथपेस्ट जैसे आम उपभोग वाले उत्पादों पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा। इन उत्पादों पर इस समय 22.24 प्रतिशत कर लगता है। कारों पर ज्यादा जीएसटी लगेगा। इसके अलावा इस पर एक से 15 प्रतिशत का उपकर भी लगेगा। छोटी कारों पर 28 प्रतिशत की ऊपरी कर दर के साथ एक प्रतिशत का उपकर लगेगा। मध्यम आकार की कारों पर तीन प्रतिशत का उपकर और लग्जरी कारों पर 15 प्रतिशत का उपकर लगेगा। बोतल बंद पेय पदार्थों पर 28 प्रतिशत का कर लगेगा। कोयले पर कर पांच प्रतिशत लगेगा। अभी इस पर 11.69 प्रतिशत कर लगता है। इससे बिजली उत्पादन सस्ता होगा।
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एसी और फ्रिज पर 28 फीसदी कर
एसी और रेफ्रिजरेटर पर 28 प्रतिशत का कर लगेगा। जीवनरक्षक दवाओं को पांच प्रतिशत के कर स्लैब में रखा गया है। दूध और दही को कराधान से छूट जारी रहेगा, जबकि मिठाई पर पांच प्रतिशत कर लगेगा। चीनी, चाय, काफी (इंस्टेंट कॉफी) के अलावा व खाद्य तेलों पर पांच प्रतिशत का कर लगेगा, जो कि लगभग मौजूदा स्तर पर है। जीएसटी के कार्यान्वयन के बाद विशेषकर गेहूं व चावल सहित अनाजों की कीमतों में कमी आएगी, क्योंकि इन्हें जीएसटी से छूट दी गई है। अब तक इन उत्पादों पर वैट लगता था। मीट, दूध, दही, ताजा सब्जियों, शहद, गुण, प्रसाद, कुमकुम, बिंदी और पापड़ को जीएसटी से बाहर रखा गया है।
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