{"_id":"5a36dcab4f1c1b6a678c2633","slug":"131513544875-varanasi-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"जेएचवी मॉल के मालिक और मैनेजर के खिलाफ केस","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
जेएचवी मॉल के मालिक और मैनेजर के खिलाफ केस
Updated Mon, 18 Dec 2017 02:37 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
वाराणसी। सपा सरकार में नियम विरुद्ध काम करने वालों पर योगी आदित्यनाथ की सरकार ने सख्ती करनी शुरू कर दी है। सपा से जुड़े एक पूर्व सांसद स्वामित्व वाले जेएचवी मॉल में दीपावली की रात लगी आग की घटना के करीब दो महीने बाद अग्निशमन अधिकारी की तहरीर पर मॉल के मालिक और मैनेजर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अग्निशमन अधिकारी चेतगंज आरएस तिवारी अपनी टीम के साथ रविवार को मॉल में अग्निशमन प्रबंधों की जांच करने पहुंचे थे। पता चला कि आग लगने की घटना के बाद पुख्ता सुरक्षा प्रबंध के लिए मॉल प्रबंधन को जो दिशा-निर्देश दिए गए थे, उन्हें अब तक पूरा नहीं किया गया था। सूत्रों के मुताबिक मॉल के मालिक पूर्व सांसद हैं सपा से जुड़े हुए हैं। तीन दिन पूर्व ही वरुणा किनारे उनके होटल पर बुल्डोजर चला था।
मॉल प्रबंधन की इस लापरवाही के विरुद्ध अग्निशमन अधिकारी चेतगंज ने कैंट थाने में तहरीर दी, जिसके बाद मुकदमा दर्ज कर लिया गया। अग्निशमन अधिकारी के मुताबिक 20 अक्तूबर की रात हुई आग लगने की घटना के दौरान भी मॉल प्रबंधन के पास आग बुझाने के पर्याप्त संसाधन नहीं थे। मौके पर पहुंची अग्निशमन टीम ने तब तमाम कमियों को दर्शाते हुए फायर सेफ्टी के मैनेजर की नियुक्ति करने का आदेश दिया था। फायर सेफ्टी के निर्र्धारित मानक के अनुरूप व्यवस्था करने को कहा था लेकिन प्रबंधन की ओर से लापरवाही बरती गई। अग्निशमन अधिकारी चेतगंज आरएस तिवारी रविवार को अग्नि सुरक्षा के इंतजामों का जायजा लेने पहुंचे तो फिर पहले जैसी ही खामियां नजर आईं। इंस्पेक्टर कैंट फरीद अहमद ने बताया कि मॉल के मालिक और मैनेजर के खिलाफ धारा 285 और 287 के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है।
विज्ञापन
मॉल प्रबंधन की इस लापरवाही के विरुद्ध अग्निशमन अधिकारी चेतगंज ने कैंट थाने में तहरीर दी, जिसके बाद मुकदमा दर्ज कर लिया गया। अग्निशमन अधिकारी के मुताबिक 20 अक्तूबर की रात हुई आग लगने की घटना के दौरान भी मॉल प्रबंधन के पास आग बुझाने के पर्याप्त संसाधन नहीं थे। मौके पर पहुंची अग्निशमन टीम ने तब तमाम कमियों को दर्शाते हुए फायर सेफ्टी के मैनेजर की नियुक्ति करने का आदेश दिया था। फायर सेफ्टी के निर्र्धारित मानक के अनुरूप व्यवस्था करने को कहा था लेकिन प्रबंधन की ओर से लापरवाही बरती गई। अग्निशमन अधिकारी चेतगंज आरएस तिवारी रविवार को अग्नि सुरक्षा के इंतजामों का जायजा लेने पहुंचे तो फिर पहले जैसी ही खामियां नजर आईं। इंस्पेक्टर कैंट फरीद अहमद ने बताया कि मॉल के मालिक और मैनेजर के खिलाफ धारा 285 और 287 के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है।
विज्ञापन