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कन्या विवाह के लिए 31 तक कर सकते हैं आवेदन

Sat, 14 Oct 2017 02:03 AM IST
Updated Sat, 14 Oct 2017 02:03 AM IST
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कन्या विवाह के लिए 31 तक कर सकते हैं आवेदन
वाराणसी। उत्तर प्रदेश भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में तहत पंजीकृत श्रमिकों के लिए विभिन्न योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। इसमें कन्या विवाह सहायता योजना भी संचालित की जा रही है। उपश्रमायुक्त राकेश कुमार ने बताया कि ऐसे पंजीकृत श्रमिकों के लिए सहायता धनराशि की योजना है। उन्होंने बताया कि नवंबर में शासन की ओर से सामूहिक विवाह कराने की तैयारी है। इसके लिए पंजीकृत श्रमिक श्रम कार्यालय नाटी इमली में 31 अक्तूबर तक आवेदन कर सकते हैं।
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उन्होंने बताया कि श्रमिकों की दो बेटियों की शादी है तो 55 हजार रुपये दिए जाने का प्रावधान है। वहीं यदि श्रमिक के पुत्री का विवाह अंतरजातीय विवाह होता है तो 61 हजार रुपये दिए जाएंगे। विवाह सहायता योजना के अंतर्गत लड़के की आयु 21 और लड़की की आयु 18 साल होनी चाहिए। साथ ही श्रम कार्यालय में श्रमिक एक साल से पंजीकृत होने चाहिए। राकेश कुमार ने बताया कि पंजीकृत श्रमिक कार्यालय से नि:शुल्क आवेदन लेकर स्वास्थ्य सेवा का लाभ ले सकते हैं। विवाहित श्रमिक को तीन हजार और अविवाहित को दो हजार रुपये दिए जाएंगे।
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