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हत्यारोपी आलोक के पिता पर एक और मुकदमा
Updated Sat, 10 Nov 2018 01:41 AM IST
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वाराणसी। जेएचवी मॉल में फायरिंग कर दो लोगों की हत्या करने के मुख्य आरोपी आलोक उपाध्याय के पिता अवधेश उपाध्याय पर कैंट थाने में एक और मुकदमा दर्ज किया गया है। अवधेश पर मामले में वांछित 50-50 हजार के इनामी ऋषभ सिंह और कुंदन सिंह को शरण देने का आरोप है।
चंदौली जिले के बलुआ थाना के फुलवरिया निवासी आलोक उपाध्याय को पांच नवंबर को कैंट रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया था। आलोक की गिरफ्तारी के विरोध में अवधेश ने कैंट थाना पर जमकर हंगामा किया था। इसे लेकर अवधेश के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने सहित अन्य आरोपों में मुकदमा दर्ज किया गया था। कैंट थाने के कार्यवाहक प्रभारी इंस्पेक्टर विनोद राय ने बताया कि 31 अक्तूबर की वारदात के बाद सूचना मिली थी कि ऋषभ और कुंदन चौकाघाट में अवधेश उपाध्याय के साथ मौजूद हैं। सूचना पाकर पहुंची पुलिस की घेरेबंदी से पहले ही ऋषभ और कुंदन भाग निकले। आरोपियों को शरण देने के आरोप में अवधेश के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया हैै।
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चंदौली जिले के बलुआ थाना के फुलवरिया निवासी आलोक उपाध्याय को पांच नवंबर को कैंट रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया था। आलोक की गिरफ्तारी के विरोध में अवधेश ने कैंट थाना पर जमकर हंगामा किया था। इसे लेकर अवधेश के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने सहित अन्य आरोपों में मुकदमा दर्ज किया गया था। कैंट थाने के कार्यवाहक प्रभारी इंस्पेक्टर विनोद राय ने बताया कि 31 अक्तूबर की वारदात के बाद सूचना मिली थी कि ऋषभ और कुंदन चौकाघाट में अवधेश उपाध्याय के साथ मौजूद हैं। सूचना पाकर पहुंची पुलिस की घेरेबंदी से पहले ही ऋषभ और कुंदन भाग निकले। आरोपियों को शरण देने के आरोप में अवधेश के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया हैै।
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