{"_id":"5a9711624f1c1b805a8bc648","slug":"111519849826-varanasi-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"गिरफ्तार कर अदालत में पेश की गई हीरावती, रिहा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
गिरफ्तार कर अदालत में पेश की गई हीरावती, रिहा
Updated Thu, 01 Mar 2018 02:12 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
वाराणसी। सिकरौरा नरसंहार कांड मामले में वादिनी हीरावती देवी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी होने के दूसरे दिन बुधवार को पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर विशेष न्यायाधीश की अदालत में पेश किया। अदालत ने वादिनी को इस शर्त पर रिहा किया कि वो घर छोड़ने से पहले पुलिस को सूचित करेगी। यदि स्वास्थ्य संबंधी समस्या होती है तो उसकी जानकारी बलुआ थानाध्यक्ष और एसपी चंदौली को देगी। चंदौली पुलिस हीरावती के इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित कराएगी।
अदालत ने कहा कि सिकरौरा नरसंहार कांड की सुनवाई की अगली तिथि नौ मार्च को वादिनी पेश होगी। बताते चलें कि मंगलवार को सिकरौरा नरसंहार कांड की सुनवाई को दौरान वादिनी हीरावती देवी के पेश न होने और इस संबंध में चंदौली पुलिस को कोई जानकारी न होने पर अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए गैर जमानती वारंट जारी कर दिया था। इसके साथ ही हीरावती देवी की सुरक्षा में तैनात गनर को निलंबित कर दिया गया था।
विज्ञापन
अदालत ने कहा कि सिकरौरा नरसंहार कांड की सुनवाई की अगली तिथि नौ मार्च को वादिनी पेश होगी। बताते चलें कि मंगलवार को सिकरौरा नरसंहार कांड की सुनवाई को दौरान वादिनी हीरावती देवी के पेश न होने और इस संबंध में चंदौली पुलिस को कोई जानकारी न होने पर अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए गैर जमानती वारंट जारी कर दिया था। इसके साथ ही हीरावती देवी की सुरक्षा में तैनात गनर को निलंबित कर दिया गया था।
विज्ञापन