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12वीं की छात्रा के साथ दुष्कर्म के दोषी को कोर्ट ने सुनाई इतने साल की सजा और जुर्माना

Tue, 20 Nov 2018 07:46 PM IST
न्यूज डेस्क,अमर उजाला,भदोही
न्यूज डेस्क,अमर उजाला,भदोही Updated Tue, 20 Nov 2018 07:46 PM IST
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10 years jail for accused of sexual abuse of minor girl
यूपी के भदोही जिले की एक किशोरी के साथ दुष्कर्म के दोषी को कोर्ट ने मंगलवार को सजा सुनाई। विशेष न्यायाधीश/प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने मंगलवार को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया। कोर्ट ने जुर्माना पीड़ित को देने का आदेश दिया है।
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सुरियावां थानाक्षेत्र के  एक व्यक्ति ने पुलिस को तहरीर देकर आरोप लगाया था कि संदीप गौतम उनकी 17 वर्षीय पुत्री जो 12वीं की छात्रा थी ,को  16 अप्रैल 2017 को बहला-फुसला कर भगा ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। पॉक्सो एक्ट और अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस ने 12 अगस्त 2017 को दोनों को ढूंढ लिया।
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छात्रा का मेडिकल परीक्षण कराया गया। विवेचना के दौरान पुलिस ने पीड़ित किशोरी का बयान दर्ज किया। फिर मामला कोर्ट में पेश किया दोनों पक्षों को सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश संजय कुमार डे की अदालत ने संदीप गौतम को दोषी पाया। अभियोजन पक्ष से मामले की पैरवी अपर जिला शासकीय अधिवक्ता विकास नारायण सिंह ने की।
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