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UP: हत्या के प्रयास में विधायक अभय सिंह को बरी करने के हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज
Fri, 18 Jul 2025 04:44 AM IST
विजय पुंडीर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: विजय पुंडीर
Updated Fri, 18 Jul 2025 04:44 AM IST
सार
याचिकाकर्ता विकास सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में वकील संदीप यादव के माध्यम से याचिका दायर कर कहा है कि हाईकोर्ट ने गलत निष्कर्ष दिया है। विकास सिंह ने अभय सिंह और उनके सहयोगियों पर हमला करने आरोप लगाया था।
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सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)
- फोटो : एएनआई
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विस्तार
उत्तर प्रदेश के विधायक अभय सिंह और अन्य को हत्या के प्रयास के मामले में बरी करने के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को सुनवाई करेगा। न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ पीठ की ओर से 21 मार्च के फैसले के खिलाफ दायर अपील पर शीर्ष अदालत विचार करेगी। हाईकोर्ट ने आदेश में विधायक व अन्य को मामले से बरी कर दिया था।
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याचिकाकर्ता विकास सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में वकील संदीप यादव के माध्यम से याचिका दायर कर कहा है कि हाईकोर्ट ने गलत निष्कर्ष दिया है। विकास सिंह ने अभय सिंह और उनके सहयोगियों पर हमला करने आरोप लगाया था।
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हाईकोर्ट की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने 21 मार्च को विधायक और अन्य को बरी कर दिया, जबकि पिछले साल दो न्यायाधीशों की खंडपीठ का फैसला विभाजित हो गया था। पिछले साल 20 दिसंबर के फैसले में एक न्यायाधीश ने अभय सिंह को तीन साल की जेल की सजा सुनाई थी।
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