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Unnao News: किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म में युवक को दस साल की सजा
Sat, 03 Jun 2023 12:02 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, उन्नाव
संवाद न्यूज एजेंसी, उन्नाव
Updated Sat, 03 Jun 2023 12:02 AM IST
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उन्नाव। किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म में दोषी पाए गए युवक को न्यायालय ने दस साल के कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही 60 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है।
आठ मार्च 2014 को मौरावां थानाक्षेत्र के एक गांव में रहने वाली किशोरी का रायबरेली के हरचंद्रपुर निवासी बिंदेश ने अपहरण कर लिया था। पिता ने मौरावां में आरोपी के खिलाफ अपहरण करके दुष्कर्म करने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। विवेचना तत्कालीन सीओ पुरवा रहे तौफीर हुसैन ने की थी और जांच में दोषी पाते हुए आरोपी के विरुद्ध 29 जनवरी 2015 को न्यायालय में आरोपपत्र प्रेषित किया था।
शुक्रवार को अभियोजन पक्ष से कविता सिंह की दलीलों को सुनने के बाद पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश विवेकानंद विश्वकर्मा ने आरोपी को दोषी मानते हुए उसे दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई और 60 हजार के अर्थदंड से भी दंडित किया।
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आठ मार्च 2014 को मौरावां थानाक्षेत्र के एक गांव में रहने वाली किशोरी का रायबरेली के हरचंद्रपुर निवासी बिंदेश ने अपहरण कर लिया था। पिता ने मौरावां में आरोपी के खिलाफ अपहरण करके दुष्कर्म करने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। विवेचना तत्कालीन सीओ पुरवा रहे तौफीर हुसैन ने की थी और जांच में दोषी पाते हुए आरोपी के विरुद्ध 29 जनवरी 2015 को न्यायालय में आरोपपत्र प्रेषित किया था।
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शुक्रवार को अभियोजन पक्ष से कविता सिंह की दलीलों को सुनने के बाद पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश विवेकानंद विश्वकर्मा ने आरोपी को दोषी मानते हुए उसे दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई और 60 हजार के अर्थदंड से भी दंडित किया।
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