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Unnao News: भाई-भाभी को पीटने वाले को चार साल की कैद
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उन्नाव। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय नौ के न्यायाधीश महेंद्र कुमार सिंह ने तीन साल पहले घर में घुसकर भाभी को पीटने और भाई को घायल करने में दोषी अनुज को चार साल कारावास की सजा सुनाई। उस पर 10 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
अचलगंज थाना के चौसंधा गांव निवासी बिट्टो पत्नी झब्बू ने 23 अप्रैल 2023 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप लगाया था कि 22 अप्रैल की शाम को वह खेत से फसल काटकर आ रही थीं। रास्ते में देवर अनुज, जेठ संजय और संतोष ने रोककर गाली-गलौज की और विरोध करने पर पीटा था। यही नहीं उसी रात को भी इन तीनों ने अपनी पत्नियों के साथ मिलकर घर में घुसकर पीटा।
पति झब्बू बचाने पहुंचे तो उन पर भी धारदार हथियार तब्बल से वार कर घायल कर दिया था। तहरीर के आधार पर पुलिस ने सभी पर प्राथमिकी दर्ज की थी। पुलिस ने आरोपियों को जेल भेजने के साथ ही 20 जनवरी 2024 को विवेचक ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। बृहस्पतिवार को मुकदमे की सुनवाई पूरी हुई। नामजद आरोपियों में एक भाई अनुज के दोषी साबित होने पर अपर जिला एवं सत्र न्यायालय नौ के न्यायाधीश महेंद्र कुमार सिंह ने अनुज को चार साल के कारावास और 10 हजार रुपये का अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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अचलगंज थाना के चौसंधा गांव निवासी बिट्टो पत्नी झब्बू ने 23 अप्रैल 2023 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप लगाया था कि 22 अप्रैल की शाम को वह खेत से फसल काटकर आ रही थीं। रास्ते में देवर अनुज, जेठ संजय और संतोष ने रोककर गाली-गलौज की और विरोध करने पर पीटा था। यही नहीं उसी रात को भी इन तीनों ने अपनी पत्नियों के साथ मिलकर घर में घुसकर पीटा।
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पति झब्बू बचाने पहुंचे तो उन पर भी धारदार हथियार तब्बल से वार कर घायल कर दिया था। तहरीर के आधार पर पुलिस ने सभी पर प्राथमिकी दर्ज की थी। पुलिस ने आरोपियों को जेल भेजने के साथ ही 20 जनवरी 2024 को विवेचक ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। बृहस्पतिवार को मुकदमे की सुनवाई पूरी हुई। नामजद आरोपियों में एक भाई अनुज के दोषी साबित होने पर अपर जिला एवं सत्र न्यायालय नौ के न्यायाधीश महेंद्र कुमार सिंह ने अनुज को चार साल के कारावास और 10 हजार रुपये का अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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