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Unnao: लूट की घटना में दो भाइयों को तीन साल की सजा, पांच साल पहले हुई थी वारदात, अतिरिक्त कारावास भी मिला
Thu, 22 Jun 2023 12:20 AM IST
कानपुर ब्यूरो
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उन्नाव
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उन्नाव
Published by: कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 22 Jun 2023 12:20 AM IST
सार
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता यशवंत सिंह की दलीलों और सबूतों के आधार पर विशेष न्यायालय फॉस्ट ट्रैक कोर्ट की न्यायाधीश पूनम ने सहवाज और नौशाद को लूट के मामले में तीन साल कैद की सजा सुनाई है।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
उन्नाव जिले में पांच साल पहले हुई लूट की घटना में दोषी साबित होने पर न्यायालय ने दो सगे भाइयों को तीन साल कारावास की सजा सुनाई है। इनमें एक के पास तमंचा भी मिला था। इस पर उसे दो साल के अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी।
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फतेहपुर चौरासी थानाक्षेत्र के कालीमिट्टी निवासी अमित कुमार से 16 सितंबर 2019 को काली मिट्टी के पास बाइक सवार दो बदमाशों ने मोबाइल लूटा था। लूट की वारदात करने के बाद दोनों बांगरमऊ की ओर भाग गए थे। पीड़ित अमित की सूचना पर पुलिस ने बाइक सवार लुटेरों में सहवाज को गिरफ्तार कर लिया था।
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जबकि उसका भाई नौशाद भाग निकला था। सहवाज के पास से लूटा गया मोबाइल और तमंचा भी पुलिस ने बरामद किया था। बाद में नौशाद को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। दोनों भाइयों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। बुधवार को मुकदमे की सुनवाई पूरी हुई।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता यशवंत सिंह की दलीलों और सबूतों के आधार पर विशेष न्यायालय फॉस्ट ट्रैक कोर्ट की न्यायाधीश पूनम ने सहवाज और नौशाद को लूट के मामले में तीन साल कैद की सजा सुनाई है। वहीं आर्म्स एक्ट में सहवाज को दो साल अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है।