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प्रधानों का कार्यकाल नहीं बढ़ा, प्रशासक तैनात होंगे
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संवाद न्यूज एजेंसी
उन्नाव। प्रधानों के कार्यकाल को लेकर चल रही अटकलों पर विराम लगा गया है। अब प्रधानों का कार्यकाल नहीं बढ़ेगा। पंचायती राज निदेशक ने 25 दिसंबर रात 12 बजे से विभागीय साइट से प्रधानों को अनरजिस्टर्ड (हटाने) करने के आदेश जारी कर दिए। डीपीआरओ ने इसकी पुष्टि कर दी है। ग्राम पंचायतों में प्रशासक तैनात होने का रास्ता साफ हो गया है।
जनपद में 1043 ग्राम पंचायतें हैं। 25 दिसंबर को प्रधानों का कार्यकाल खत्म हो जाएगा। अभी आयोग ने चुनाव की कोई तारीख तय नहीं की है। वर्तमान समय में मतदाता सूची पुनरीक्षण का काम चल रहा है। यह काम पांच जनवरी तक चलेगा। नगर पंचायतों में शामिल तीन ग्राम पंचायतों का परसीमन का काम भी चल रहा है। पंचायतीराज निदेशक किंजल सिंह ने जिलाधिकारी को जारी पत्र में कहा है कि ग्राम पंचायतों को आवंटित धनराशि का भुगतान डोंगल (विभागीय साइट डीएससी) के जरिए किया जाता है। इसमें सभी प्रधान व सचिव रजिस्टर्ड हैं। 25 दिसंबर की रात्रि 12 बजे से सभी प्रधानों को साइट से अनरजिस्टर्ड कर दिया जाए। इसके बाद कोई भी प्रधान किसी भी प्रकार का भुगतान न कर पाए। जिला पंचायत राज अधिकारी राजेंद्र प्रसाद यादव ने बताया कि प्रधानों का कार्यकाल न बढ़ाए जाने संबंधी आदेश जारी हो गया है।
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उन्नाव। प्रधानों के कार्यकाल को लेकर चल रही अटकलों पर विराम लगा गया है। अब प्रधानों का कार्यकाल नहीं बढ़ेगा। पंचायती राज निदेशक ने 25 दिसंबर रात 12 बजे से विभागीय साइट से प्रधानों को अनरजिस्टर्ड (हटाने) करने के आदेश जारी कर दिए। डीपीआरओ ने इसकी पुष्टि कर दी है। ग्राम पंचायतों में प्रशासक तैनात होने का रास्ता साफ हो गया है।
जनपद में 1043 ग्राम पंचायतें हैं। 25 दिसंबर को प्रधानों का कार्यकाल खत्म हो जाएगा। अभी आयोग ने चुनाव की कोई तारीख तय नहीं की है। वर्तमान समय में मतदाता सूची पुनरीक्षण का काम चल रहा है। यह काम पांच जनवरी तक चलेगा। नगर पंचायतों में शामिल तीन ग्राम पंचायतों का परसीमन का काम भी चल रहा है। पंचायतीराज निदेशक किंजल सिंह ने जिलाधिकारी को जारी पत्र में कहा है कि ग्राम पंचायतों को आवंटित धनराशि का भुगतान डोंगल (विभागीय साइट डीएससी) के जरिए किया जाता है। इसमें सभी प्रधान व सचिव रजिस्टर्ड हैं। 25 दिसंबर की रात्रि 12 बजे से सभी प्रधानों को साइट से अनरजिस्टर्ड कर दिया जाए। इसके बाद कोई भी प्रधान किसी भी प्रकार का भुगतान न कर पाए। जिला पंचायत राज अधिकारी राजेंद्र प्रसाद यादव ने बताया कि प्रधानों का कार्यकाल न बढ़ाए जाने संबंधी आदेश जारी हो गया है।
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