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Unnao News: युवती पर हमला और आंख फोड़ने वाले को सात साल की सजा

Thu, 14 Mar 2024 11:25 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 14 Mar 2024 11:25 PM IST
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The man who attacked the girl and broke her eyes was sentenced to seven years' imprisonment.
संवाद न्यूज एजेंसी
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उन्नाव। मुकदमे में सुलह न करने पर युवती से मारपीट करने व आंख फोड़ने के मुकदमे में न्यायाधीश ने दोषी युवक को सात साल कारावास की सजा सुनाई। उस पर 11 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
माखी थानाक्षेत्र के बलदेवखेड़ा के मजरा सलेमपुर गांव निवासी रामविलास ने 15 मार्च 2017 को कोरारी खुर्द के पुत्तन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि उसकी बेटी मटरी की ओर से दर्ज कराए गए एक मुकदमे में मुन्ना सिंह और मतई लोध जेल गए थे। पुत्तन इस मुकदमे में सुलह का दबाव बना रहा था।
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बेटी ने मुकदमे में सुलह करने के लिए मना कर दिया था। इसपर 15 मार्च 2017 को दोपहर लगभग एक बजे पुत्तन ने बेटी मटरी पर लाठी-डंडों से हमला कर घायल कर दिया। इस हमले में बेटी के सिर व आंख में गंभीर चोट आईं। अस्पताल में डॉक्टर ने बेटी की एक आंख फूटने की जानकारी दी गई। पुलिस ने आरोपी पुत्तन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अजय कुशवाहा ने बताया कि अपर जिला जज प्रथम अल्पना सक्सेना ने दोषी पाए जाने पर पुत्तन को सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
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