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दहेज उत्पीड़न में पति को सात साल की कैद
ब्यूरो/अमर उजाला, उन्नाव
Updated Sat, 24 Jan 2015 11:55 PM IST
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उन्नाव। दहेज उत्पीड़न के मामले में न्यायालय ने मृतका के पति को सात साल कारावास की सजा सुनाई है।
सोहरामऊ थानाक्षेत्र के मौहारी गांव निवासी अरविंद की जून 2011 में अचलगंज थानाक्षेत्र के मनोहरपुर गांव निवासी केशव प्रसाद की बेटी निशा से शादी हुई थी।
जुलाई 2013 में निशा का शव उसके ही घर में फांसी पर लटका हुआ मिला था। मृतका के पिता ने दहेज में पचास हजार रुपये की मांग पूरी न होने पर निशा की हत्या करने का मुकदमा दर्ज कराया था।
मुकदमे की सुनवाई करते हुए एडीजे सप्तम जगदीश प्रसाद ने दहेज उत्पीड़न दोष सिद्ध होने पर मृतका के पति अरविंद को सात साल कारावास और दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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सोहरामऊ थानाक्षेत्र के मौहारी गांव निवासी अरविंद की जून 2011 में अचलगंज थानाक्षेत्र के मनोहरपुर गांव निवासी केशव प्रसाद की बेटी निशा से शादी हुई थी।
जुलाई 2013 में निशा का शव उसके ही घर में फांसी पर लटका हुआ मिला था। मृतका के पिता ने दहेज में पचास हजार रुपये की मांग पूरी न होने पर निशा की हत्या करने का मुकदमा दर्ज कराया था।
मुकदमे की सुनवाई करते हुए एडीजे सप्तम जगदीश प्रसाद ने दहेज उत्पीड़न दोष सिद्ध होने पर मृतका के पति अरविंद को सात साल कारावास और दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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